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आजमगढ़: पूर्व विधायक सीपू हत्याकांड में कुख्यात कुंटू सिंह सहित नौ दोषियों को आजीवन कारावास

Tue, 17 May 2022 01:54 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: उत्पल कांत Updated Tue, 17 May 2022 01:54 PM IST
सार

9 जुलाई 2013 को पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की जीयनपुर कस्बा स्थित उनके आवास के सामने ही बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। मंगलवार को कोर्ट ने ध्रुव सिंह सहित सभी नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

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Life imprisonment for nine convicts including the Kuntu Singh in the former MLA Seepu murder case
पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पिछले मंगलवार को न्यायाधीश रामानंद ने कुख्यात ध्रुव सिंह कुंटू सिंह समेत 9 अभियुक्तों पर दोष सिद्ध कर दिया था। 12 तारीख को फैसला सुनाया जाना था लेकिन फिर इसकी तारीख आगे बढ़ा दी गई थी।

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मंगलवार को कोर्ट ने ध्रुव सिंह सहित सभी नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बताते चलें कि 19 जुलाई 2013 को पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की जीयनपुर कस्बा स्थित उनके आवास के सामने ही बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी।
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इस मामले में पूर्व विधायक के भाई ने जीयनपुर कोतवाली में कुख्यात ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी थी। प्राथमिक विवेचना के बाद जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने कुंटू समेत कुल 11 के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। वहीं सीबीआई की जांच में दो अन्य आरोपियों दुर्ग विजय व शिव प्रकाश का नाम भी कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में जोड़ दिया गया।

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जिसमें एक आरोपित नाबालिग होने के चलते उसकी फाइल जुवेनाइल कोर्ट भेज दी गई। दो अभियुक्त अरविंद कश्यप व अभिषेक अभी फरार हैं, इनकी फाइल भी अलग कर दी गई है। एक आरोपित गिरधारी उर्फ कन्हैया मुकदमा के दौरान मुठभेड़ में मारा जा चुका है।

शेष बचे नौ आरोपियों में शामिल कुख्यात ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू, मृत्युंजय सिंह, दिनेश सिंह उर्फ रंपत, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, राजेंद्र यादव, संग्राम सिंह, दुर्गविजय, मोहम्मद रिजवान तथा विजय यादव को मंगलवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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