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Azamgarh News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माना

Tue, 25 Mar 2025 12:05 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 25 Mar 2025 12:05 AM IST
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Life imprisonment and 20 thousand rupees fine for murder convict
आजमगढ़। महराजगंज क्षेत्र में करीब एक दशक पुराने हत्याकांड में सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ कोर्ट नंबर-01 ने अभियुक्त सोनू सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला 2015 में हुई एक सनसनीखेज हत्या से जुड़ा है।
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महराजगंज थाना क्षेत्र के भैरोदासपुर गांव निवासी जय प्रकाश ने 11 जून 2015 को महराजगंज थाने में लिखित तहरीर दी थी। आरोप था कि 10-11 जून 2015 की रात को भैरोदासपुर गांव निवासी आरोपी सोनू सिंह ने उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद महराजगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी सोनू सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आठ गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर अभियुक्त के खिलाफ सबूत मजबूत हुए। 24 मार्च को अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सोनू सिंह को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जय प्रकाश और उनके परिजनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे लंबे इंतजार के बाद मिला इंसाफ बताया।
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