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Azamgarh News: फर्जी जमानतदार गिरोह के दो आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज

Tue, 16 Jun 2026 12:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jun 2026 12:30 AM IST
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FIR registered under the Gangster Act against two accused of a fake guarantor gang
आजमगढ़। शहर कोतवाली पुलिस ने कूटरचित अभिलेखों के माध्यम से गंभीर अपराधों में बंद आरोपियों की जमानत कराने वाले गिरोह के रामचंद्र यादव उर्फ मैकू और दयाराम के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि 30 मई को एसआई चंद्रप्रकाश कश्यप ने कोतवाली में तहरीर दी थी कि आरोप लगाया गया कि कुछ तथाकथित वकील एवं जमानतदार आर्थिक लाभ के लिए डकैती, लूट, हत्या, चोरी, नकबजनी और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामलों में बंद आरोपियों की जमानत कराते हैं। जांच के बाद गैंग चार्ट तैयार करके एसपी को भेजा गया। जिसे जिलाधिकारी ने अनुमोदित किया। दोनों आरोपी वर्तमान में जिला कारागार आजमगढ़ में बंद हैं। सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि दोनों आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है। विभिन्न जिलों में इनके खिलाफ हत्या, लूट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं।
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