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परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल
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यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं बृहस्पतिवार से शुरू हो गईं। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने निर्देश दिया है कि स्टेटिक मजिस्ट्रेट व केंद्र व्यवस्थापक को छोड़कर परीक्षा केंद्र में कार्यरत सभी कक्ष निरीक्षक, परीक्षा कार्यों में लगे अन्य कर्मचारी और निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को मोबाइल फोन परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना मना है। यदि कोई मोबाइल के साथ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि इंटरमीडिएट एवं हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षाएं 12 अप्रैल तक चलेंगी। प्रदेश सरकार नकलविहीन परीक्षा कराने को लेकर संकल्पित है। नकल विहीन परीक्षाएं कराने के लिए यह निर्णय लिया गया कि स्टेटिक मजिस्ट्रेट व केंद्र व्यवस्थापक को छोड़कर परीक्षा केंद्र में किसी अन्य की ओर से मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर मुख्य प्रवेश द्वार के निकट मोबाइल रखने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार के निकट ही एक बंद डिब्बा रखा जाना चाहिए जिसमें मोबाइल जमा किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी मोबाइल फोन पर कागज की पर्ची पर क्रमांक अंकित कर रबरबैंड से बांधा जा सकता एवं क्रमांक की दूसरी प्रति संबंधित अधिकारी, कक्ष निरीक्षक एवं कार्मिक को दे दी जाए। निरीक्षण व परीक्षा समाप्ति के बाद पर्ची से मिलान करते हुए संबंधित का मोबाइल उसे वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि मोबाइल के सुरक्षित रख-रखाव और लौटाने के लिए केंद्र व्यवस्थापक द्वारा किसी कार्मिक को नामित किया जाए।
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जिलाधिकारी ने बताया कि इंटरमीडिएट एवं हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षाएं 12 अप्रैल तक चलेंगी। प्रदेश सरकार नकलविहीन परीक्षा कराने को लेकर संकल्पित है। नकल विहीन परीक्षाएं कराने के लिए यह निर्णय लिया गया कि स्टेटिक मजिस्ट्रेट व केंद्र व्यवस्थापक को छोड़कर परीक्षा केंद्र में किसी अन्य की ओर से मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर मुख्य प्रवेश द्वार के निकट मोबाइल रखने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार के निकट ही एक बंद डिब्बा रखा जाना चाहिए जिसमें मोबाइल जमा किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी मोबाइल फोन पर कागज की पर्ची पर क्रमांक अंकित कर रबरबैंड से बांधा जा सकता एवं क्रमांक की दूसरी प्रति संबंधित अधिकारी, कक्ष निरीक्षक एवं कार्मिक को दे दी जाए। निरीक्षण व परीक्षा समाप्ति के बाद पर्ची से मिलान करते हुए संबंधित का मोबाइल उसे वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि मोबाइल के सुरक्षित रख-रखाव और लौटाने के लिए केंद्र व्यवस्थापक द्वारा किसी कार्मिक को नामित किया जाए।
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