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Azamgarh News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो वर्ष की सजा

Tue, 19 Aug 2025 12:29 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 19 Aug 2025 12:29 AM IST
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Convict sentenced to two years imprisonment under Gangster Act
आजमगढ़। बरदह थाना क्षेत्र के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट जिवली गांव निवासी शिवप्रसाद ने जुर्म स्वीकृत कर लिया। जिसके बाद न्यायालय ने दोषी को दो वर्ष की सजा और 5000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाया। 28 फरवरी 2023 को प्रभारी निरीक्षक बरदह संजय सिंह की दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त शिवप्रसाद के खिलाफ बरदह थाने में यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आरोप था कि अभियुक्त ने संगठित गिरोह बनाकर अपने और अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक, आर्थिक और दुनियावी लाभ के लिए अपराध किया।
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प्रकरण में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद सोमवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट नंबर-6 संतोष कुमार यादव ने आरोपी शिवप्रसाद को जेल में बिताई गई अवधि दो वर्ष के कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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