आजमगढ़ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के भतीजे पर विद्युत चोरी का मुकदमा, ट्यूबवेल के कनेक्शन पर चल रही थी तीन फैक्टरी
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आजमगढ़ भाजपा के एक पूर्व जिलाध्यक्ष पीपी राय के भतीजे आकाश राय पर मंगलवार को बिजली विभाग ने बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही 70 लाख जुर्माना भी लगाया है। विभाग के अनुसार मात्र एक ट्यूबवेल का कनेक्शन लेकर उस पर तीन-तीन प्लांट चलाए जा रहे थे।
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पीपी राय के भतीजे आकाश राय की सठियांव क्षेत्र में आकाश इंड्रस्टीज नाम की फैक्ट्री है। इसमें सीमेंटेड ईंट के निर्माण के साथ ही वाटर ट्रीटमेंट व बॉटलिंग प्लांट भी बैठाया गया है। लेकिन सब कुछ चोरी की बिजली से चलाया जा रहा था।
कनेक्शन के नाम पर मात्र एक ट्यूबवेल का कनेक्शन लिया गया था। उसी कनेक्शन से बाईपास केबल लगा कर तीनों प्लांट चलाए जा रहे थे। बिजलीचोरी मामले में सठियांव थाने में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके अलावा विभाग ने 70 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
बिजली चोरी की शिकायत उच्चाधिकारियों से हुई थी। जिस पर विभागीय टीम ने विजलेंस के साथ छापामारी की। यहां चोरी से बिजली का उपभोग होते मिला। मौके पर 82 किलोवाट का लोड मिला यहां एक ट्यूबवेल का कनेक्शन लेकर चोरी की बिजली से तीन-तीन प्लांट चलाए जा रहे थे। इस मामले में संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही 70 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
सैय्यद अब्बास रिजवी, अधीक्षण अभियंता सर्किल-2
सत्ताधारी दल से जुड़ा होने के चलते मामला दबाने का हुआ प्रयास
छापे की कार्रवाई तक विभागीय टीम व विजलेंस को मामले के सत्ताधारी दल से जुड़े होने की जानकारी नहीं थी। मुकदमा दर्ज कराने और 70 लाख जुर्माना लगाने की कार्रवाई होने के बाद यह पता चला कि प्रकरण सत्ताधारी दल व भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के परिवार से जुड़ा है तो महकमा पूरे मामले को दबाने में जुट गया। मंगलवार को इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और मीडिया को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। दूसरे दिन मामला मीडिया तक पहुंच गया तब मजबूरी में विभाग की ओर से पूर्व जिलाध्यक्ष के भतीजे के खिलाफ कार्रवाई, जुर्माना व बिजली चोरी की जानकारी दी गई।