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संभल के खाएं छेना और सोनपापड़ी, नमूना फेल होने पर 46 हजार जुर्माना

Sat, 23 Mar 2019 11:55 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 23 Mar 2019 11:55 PM IST
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संभल के खाएं छेना और सोनपापड़ी, नमूना फेल होने पर 46 हजार जुर्माना
आजमगढ़। मिठाई के कई नमूने फेल होने के बाद कारोबारियों पर फिर कार्रवाई की गई है। जनपद में वर्ष 2016 और 17 में छह स्थानों से लिए गए सोनपापड़ी और छेने के मिठाई का नमूना फेल होने पर एडीएम कोर्ट में वाद चल रहा था। सुनवाई के बाद न्याय निर्णय अधिकारी की ओर से छह कारोबारियों पर 46 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर लिए गए नमूने में मिलावट की पुष्टि होने पर एडीएम प्रशासन कोर्ट से छह मिठाई कारोबारियों पर 46 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जीयनपुर को मोहम्मदपुर स्थित सुभाचंद्र पुत्र खरचू की दुकान से 13 अक्तूबर 2017 को लिए गए बेसन के लड्डू का नमूना फेल होने पर आठ हजार जुर्माना लगाया गया है। अहरौला स्थित अमिल गुप्ता पुत्र राम आसरे की दुकान से 25 अक्तूबर 2016 को छेने की मिठाई का नमूना फेल होने पर आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। अहरौला के भदौरा से रामजीत सोना पुत्र रामलोदर की दुकानसे सोनपापड़ी का नमूना 14 मार्च 2016 में लिया गया था। इन पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अतरौलिया के प्रदीप कुमार सरकार पुत्र पेरीमल सरकार की दुकान से आठ मार्च 2017 को छेने की मिठाई का नमूना पास नहीं हुआ और उसपर पांच हजार जुर्माना लगा। कंधरापुर के बिजौरा से अजय कुमार मौर्य पुत्र इंद्रजीत मौर्य की दुकान से 13 अक्तूबर 2017 को छने की मिठाई का नमूना लिया गया था। इन पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। अतरौलिया के राहुल पुत्र जियालाल की दुकान से 27 अक्तूबर को छेने की मिठाई का नमूना लिया गया था। इन पर भी पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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