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फोटोयुक्त पहचान पत्र से होगी मतदाताओं की पहचान
Updated Wed, 12 Jul 2017 11:47 PM IST
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आजमगढ़ । मार्टीनगंज और हरैया ब्लॉक में 16 जुलाई को क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान और मतगणना क्षेत्र पंचायत कार्यालयों में संपन्न होगी। मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र अपने पास रखना जरूरी होगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि पहचान पत्र के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, आयकर पहचान कार्ड (पैन कार्ड), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/किसान/पोस्ट आफिस की फोटोयुक्त पासबुक शामिल है। उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त राशन कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का फोटोयुक्त प्रमाण पत्र, विद्यार्थी का फोटोयुक्त पहचान-पत्र, संपत्ति संबंधी फोटोयुक्त अभिलेख जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत डीड्स, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से विकलांग होने का प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र में से एक का मतदाता के पास होना अनिवार्य है।
इनसेट
उपचुनाव में साथी के लिए 14 जुलाई को करें आवेदन
आजमगढ़ (ब्यूरो)। क्षेत्र पंचायत मार्टिनगंज और हरैया ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 16 जुलाई को होने वाले उपनिर्वाचन के लिए निरक्षर, दृष्टिबाधित और अन्य कारणों से अशक्त मतदाताओं को सहायक या साथी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए मतदान से 48 घंटे पूर्व अर्थात 14 जुलाई को 11 बजे से आवेदन पत्र और शपथ पत्र संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करा दें। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले को साक्षर माना जाएगा। दृष्टिबाधित या अन्य अशक्त व्यक्ति को मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
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आजमगढ़ (ब्यूरो)। क्षेत्र पंचायत मार्टिनगंज और हरैया ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 16 जुलाई को होने वाले उपनिर्वाचन के लिए निरक्षर, दृष्टिबाधित और अन्य कारणों से अशक्त मतदाताओं को सहायक या साथी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए मतदान से 48 घंटे पूर्व अर्थात 14 जुलाई को 11 बजे से आवेदन पत्र और शपथ पत्र संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करा दें। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले को साक्षर माना जाएगा। दृष्टिबाधित या अन्य अशक्त व्यक्ति को मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
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