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75 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को जारी हुई नोटिस
Updated Wed, 02 Aug 2017 11:38 PM IST
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सगड़ी। अजमतगढ़ विकास खंड में बिना मान्यता के संचालित 75 विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है। जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि एक सप्ताह के अंदर विद्यालय बंद कर दें अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
खंड शिक्षा अधिकारी अजमतगढ़ संजय कुमार ने बताया विकास खंड क्षेत्र में बिना मान्यता के संचालित हो रहे 75 विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है। यदि एक सप्ताह में उन्होंनेे स्कूल बंद नहीं किया तो उनपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह भी निर्देश दिया गया है कि बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों के छात्रों का नामांकन पास के परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में करवा दिया जाए। इन विद्यालयों में जनता प्राथमिक विद्यालय लाटघाट, दी इंग्लिश स्कूल लाटघाट, एंबिशन पब्लिक स्कूल लाटघाट, राजश्री पब्लिक स्कूल लाटघाट, ज्ञान-विज्ञान पब्लिक स्कूल कंजरा दिलशादपुर, हाईटेक स्कूल कंजरा दिलशादपुर, मॉडर्न पब्लिक लक्षिया जीयनपुर, एपीएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल चुनुगपार सहित 75 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है। संजय कुमार ने कहा कि यह पहला नोटिस है। यदि बिना मान्यता के स्कूल नोटिस के बाद बंद नहीं हुए तो रिमाइंडर नोटिस देकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और छात्रों का नामांकन नजदीक के मान्यता प्राप्त परिषदीय स्कूलों में कराया जाएगा।
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खंड शिक्षा अधिकारी अजमतगढ़ संजय कुमार ने बताया विकास खंड क्षेत्र में बिना मान्यता के संचालित हो रहे 75 विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है। यदि एक सप्ताह में उन्होंनेे स्कूल बंद नहीं किया तो उनपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह भी निर्देश दिया गया है कि बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों के छात्रों का नामांकन पास के परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में करवा दिया जाए। इन विद्यालयों में जनता प्राथमिक विद्यालय लाटघाट, दी इंग्लिश स्कूल लाटघाट, एंबिशन पब्लिक स्कूल लाटघाट, राजश्री पब्लिक स्कूल लाटघाट, ज्ञान-विज्ञान पब्लिक स्कूल कंजरा दिलशादपुर, हाईटेक स्कूल कंजरा दिलशादपुर, मॉडर्न पब्लिक लक्षिया जीयनपुर, एपीएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल चुनुगपार सहित 75 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है। संजय कुमार ने कहा कि यह पहला नोटिस है। यदि बिना मान्यता के स्कूल नोटिस के बाद बंद नहीं हुए तो रिमाइंडर नोटिस देकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और छात्रों का नामांकन नजदीक के मान्यता प्राप्त परिषदीय स्कूलों में कराया जाएगा।
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