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Azamgarh News: कोरोना महामारी के दौरान दर्ज मुकदमे में 14 आरोपियों को अदालत से मिली राहत

Fri, 12 Jun 2026 12:45 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jun 2026 12:45 AM IST
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14 accused get relief from court in cases filed during the corona pandemic
आजमगढ़। कोरोना महामारी के दौरान दर्ज एक आपराधिक मुकदमे में अदालत ने 14 आरोपियों को राहत दी है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-13 कुंवर रोहित आनंद ने अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। मुकदमे को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई है। न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। यह निर्णय शासनादेश और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया। मामला थाना कप्तानगंज में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित था। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 तथा 51 के तहत कार्रवाई की गई थी। इस मामले में हरिवंश मिश्रा सहित 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सहायक अभियोजन अधिकारी ने शासन के पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ओर से विनय कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद में पारित आदेश भी इसका आधार बना। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने और पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। अदालत के इस फैसले के बाद आरोप पत्र में नामित सभी 14 अभियुक्तों को आरोपों से बरी कर दिया गया। इनमें हरिवंश मिश्रा, विपुल पांडेय, अंगद राय और राजेश सोनकर शामिल हैं। अवधेश गुप्ता, अखिलेश गुप्ता, राजेश गुप्ता और सुनील राय को भी राहत मिली। आशुतोष सिंह, सूरज सिंह, एकलव्य पांडेय, विनोद उपाध्याय, डब्लू राय तथा बबलू राय भी आरोपों से मुक्त हुए। संवाद
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