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Azamgarh News: दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की कैद

Mon, 17 Jul 2023 11:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 17 Jul 2023 11:57 PM IST
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12 years imprisonment for rape convict
किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सोमवार को यह सजा पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रामनरायण ने सुनाई।मुकदमे के अनुसार, महराजगंज थाना क्षेत्र के गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी 19 जनवरी 2021 की शाम लगभग चार बजे कपड़ा खरीदने के लिए बाजार गई थी। लेकिन वह घर वापस नहीं आई। बाद में किशोरी के घर वालों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि बिहार प्रांत के जिला सुपौल राजापुर निवासी धर्मेंद्र कुमार मंडल उर्फ धीरेंद्र मंडल किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इसके बाद उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम यादव ने पीड़िता समेत कुल सात गवाहों को न्यायालय में पेश कर अपने तर्कों को रखा। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी धर्मेंद्र कुमार उर्फ धीरेंद्र मंडल को दोषी पाया और सजा का निर्धारण किया।
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