{"_id":"6679c67c8f62fc5bba04ba44","slug":"11-years-imprisonment-for-murder-azamgarh-news-c-258-1-svns1005-117029-2024-06-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Azamgarh News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को 11 साल कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Azamgarh News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को 11 साल कारावास
विज्ञापन
आजमगढ़। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाया। उसे 11 वर्ष के सश्रम कारावास और 13500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया।
अभियोजन के अनुसार, तरवां थाना क्षेत्र के परसौली गांव में 20 अप्रैल 2022 की रात लगभग डेढ़ बजे आरोपी राजीव उर्फ राजू ने पुरानी रंजिश में गांव के चंद्रिका प्रसाद, शीला देवी को डंडे से पीट दिया। घायल चंद्रिका और शीला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चंद्रिका प्रसाद की माैत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजीव उर्फ राजू को 11 वर्ष के सश्रम कारावास और साढ़े तेरह हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
अभियोजन के अनुसार, तरवां थाना क्षेत्र के परसौली गांव में 20 अप्रैल 2022 की रात लगभग डेढ़ बजे आरोपी राजीव उर्फ राजू ने पुरानी रंजिश में गांव के चंद्रिका प्रसाद, शीला देवी को डंडे से पीट दिया। घायल चंद्रिका और शीला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चंद्रिका प्रसाद की माैत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजीव उर्फ राजू को 11 वर्ष के सश्रम कारावास और साढ़े तेरह हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन