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Ayodhya News: 42 साल बाद लूट के मामले में दो दोषियों को दो माह कैद

Wed, 28 Oct 2026 11:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 28 Oct 2026 11:44 PM IST
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Two convicts sentenced to two months in prison in a robbery case after 42 years
अयोध्या। 42 साल पुराने लूट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम प्रदीप कुमार सिंह ने बुधवार को शिव कुमार और चंपा देवी को दो-दो माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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घटना 21 जून 1984 को रौनाही थाना क्षेत्र में सुचित्तागंज नहर के पास हुई थी। उचितपुर निवासी राम कृष्ण साइकिल से घर लौट रहे थे, तभी पप्पू वर्मा और शिव कुमार ने उन्हें लाठी-डंडों से पीटकर साइकिल, घड़ी, मुकदमे के कागजात और 1004 रुपये लूट लिए थे।
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शुरुआत में मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में एसएसपी के आदेश पर 14 जुलाई को लूट का मामला दर्ज किया गया। विवेचना के बाद शिव कुमार, पप्पू वर्मा और चंपा देवी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ। सुनवाई के दौरान पीड़ित समेत कई गवाहों की मृत्यु हो गई। एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी त्रिभुवन प्रसाद की गवाही के आधार पर सजा सुनाई गई।
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