फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   The court ordered the arrest of the policemen when they did not appear

Ayodhya News: पुलिसकर्मियों के हाजिर न होने पर कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश

Fri, 21 Mar 2025 10:44 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Mar 2025 10:44 PM IST
विज्ञापन
The court ordered the arrest of the policemen when they did not appear
अयोध्या। फतेहगंज के व्यापारी राजकुमार सोनकर को इनायतनगर थाना के अंदर मारपीट कर कैद रखने के आरोप में 10 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट का आदेश जारी करते हुए गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किए जाने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर न्यायाधीश ने कड़ा रुख अपनाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराए जाने के लिए पत्र भी जारी करने का आदेश दिया है। यह कार्यवाही विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट शिवानी जायसवाल की अदालत ने सुनाया है।
विज्ञापन

पीड़ित व्यापारी राज कुमार के कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र में बताया कि वर्ष 2012 में वसूली के विवाद को लेकर वह थाना इनायत नगर शिकायत लेकर गए, तो वहां पर उसे जबरदस्ती बंद कर मारा पीटा गया। पीड़ित की कही सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट का सहारा लिया। न्यायालय ने तत्कालीन एसओ जंग बहादुर सिंह सहित घटना में शामिल सभी आरोपियों को एससी / एसटी एक्ट सहित कई अपराधों में 17 जनवरी 2014 को एसीजेएम तृतीय की कोर्ट ने तलब कर लिया। आरोपी उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कोर्ट में 9 माह बाद भी हाजिर नहीं हुए। विशेष न्यायाधीश ने इस संबंध में अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 19 अप्रैल 2025 की तिथि नियत किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed