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Ayodhya News: फर्जी बेल बांड के मामले में राजा मान सिंह की जमानत अर्जी निरस्त
Sat, 18 Apr 2026 11:04 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Sat, 18 Apr 2026 11:04 PM IST
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अयोध्या। बेल बांड के फर्जी कागजात तैयार करवाकर कोर्ट में प्रस्तुत करने के मामले में आरोपी राजा मान सिंह की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी। जिला कारागार में निरुद्ध आरोपी मान सिंह की जमानत का पर्याप्त आधार न पाते हुए व अपराध की गंभीरता को देखते यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत से पारित हुआ।
आरोपी की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने बचाव में कहा कि वह निर्दोष है। उसका फर्जी जमानत दाखिल करने के मामले से कोई लेना-देना नहीं है। एडीजीसी फौजदारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि जमानत के कूटरचित कागजात के सत्यापन कराने में आरोपी की सहयोगी भूमिका रही है। घटना के आरोपियों में से अब तक आठ की जमानत अर्जी निरस्त की जा चुकी है।
घटना के सह आरोपी पवन कुमार ने राजा मान सिंह के साथ जेल में निरुद्ध उपदेश यादव उर्फ बंटी की जमानत के लिए ग्राम प्रधान व जमानतदार के फर्जी हस्ताक्षर से अदालत में कूटरचित कागजात दाखिल किए थे। अदालत से सत्यापन कराने पर मामला सामने आया था।
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रिपोर्ट के अनुसार, बस्ती जिले के गोयरी पोखरनी निवासी श्याम नारायण शुक्ला की ओर से थाना पूराकलंदर में उपदेश यादव उर्फ बंटी व उनके परिवार वालों के खिलाफ छल करते हुए कूटरचित, फर्जी जमानत के कागजात तैयार करवाकर कोर्ट में दाखिल करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्राथमिकी में कहा गया कि वह ग्राम प्रधान रहे हैं और वर्तमान में उनकी पुत्री प्रधान हैं। ग्राम पंचायत के जसईपुर गांव निवासी अनिल कुमार के कागज उपदेश यादव के जमानत में लगाए गए हैं। इस पर ग्राम प्रधान का फर्जी हस्ताक्षर व मुहर भी थी
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आरोपी की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने बचाव में कहा कि वह निर्दोष है। उसका फर्जी जमानत दाखिल करने के मामले से कोई लेना-देना नहीं है। एडीजीसी फौजदारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि जमानत के कूटरचित कागजात के सत्यापन कराने में आरोपी की सहयोगी भूमिका रही है। घटना के आरोपियों में से अब तक आठ की जमानत अर्जी निरस्त की जा चुकी है।
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घटना के सह आरोपी पवन कुमार ने राजा मान सिंह के साथ जेल में निरुद्ध उपदेश यादव उर्फ बंटी की जमानत के लिए ग्राम प्रधान व जमानतदार के फर्जी हस्ताक्षर से अदालत में कूटरचित कागजात दाखिल किए थे। अदालत से सत्यापन कराने पर मामला सामने आया था।
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रिपोर्ट के अनुसार, बस्ती जिले के गोयरी पोखरनी निवासी श्याम नारायण शुक्ला की ओर से थाना पूराकलंदर में उपदेश यादव उर्फ बंटी व उनके परिवार वालों के खिलाफ छल करते हुए कूटरचित, फर्जी जमानत के कागजात तैयार करवाकर कोर्ट में दाखिल करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्राथमिकी में कहा गया कि वह ग्राम प्रधान रहे हैं और वर्तमान में उनकी पुत्री प्रधान हैं। ग्राम पंचायत के जसईपुर गांव निवासी अनिल कुमार के कागज उपदेश यादव के जमानत में लगाए गए हैं। इस पर ग्राम प्रधान का फर्जी हस्ताक्षर व मुहर भी थी