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Ayodhya News: मंदिर की संपत्ति हड़पने के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश
Mon, 20 Jul 2026 09:16 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Mon, 20 Jul 2026 09:16 PM IST
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अयोध्या। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के हैदरगंज स्थित ठाकुर राम जानकी मंदिर की संपत्ति हड़पने का मामला अदालत में पेश हुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधांशु शेखर उपाध्याय ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया।
सुखसागर के प्रार्थना पत्र के अनुसार, किशन गौड़ के पिता बाबूलाल मंदिर में किरायेदार थे। उनकी मृत्यु के बाद किशन गौड़ ने फर्जी तरीके से नगर निगम में नाम दर्ज कराने का आवेदन किया। 15 फरवरी 2024 को किशन गौड़ ने सुखसागर की अनापत्ति के लिए एक शपथ पत्र दाखिल किया। कई अन्य शपथ पत्रों पर अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं थे। 15 अक्तूबर 2021 को किशन गौड़ ने फर्जी कागजात से मंदिर की संपत्ति में नाम दर्ज करवा लिया। मंदिर के देखरेखकर्ता सुखसागर ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया था। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद सुखसागर ने अदालत का सहारा लिया।
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सुखसागर के प्रार्थना पत्र के अनुसार, किशन गौड़ के पिता बाबूलाल मंदिर में किरायेदार थे। उनकी मृत्यु के बाद किशन गौड़ ने फर्जी तरीके से नगर निगम में नाम दर्ज कराने का आवेदन किया। 15 फरवरी 2024 को किशन गौड़ ने सुखसागर की अनापत्ति के लिए एक शपथ पत्र दाखिल किया। कई अन्य शपथ पत्रों पर अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं थे। 15 अक्तूबर 2021 को किशन गौड़ ने फर्जी कागजात से मंदिर की संपत्ति में नाम दर्ज करवा लिया। मंदिर के देखरेखकर्ता सुखसागर ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया था। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद सुखसागर ने अदालत का सहारा लिया।
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