फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Objection to remand in Ram Mandir donation theft case rejected; Subhash also named as an accused.

Ayodhya News: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रिमांड आपत्ति खारिज, सुभाष भी आरोपी

Thu, 03 Sep 2026 12:01 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
Objection to remand in Ram Mandir donation theft case rejected; Subhash also named as an accused.
अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में आरोपियों की रिमांड पर की गई आपत्ति अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने सुभाष श्रीवास्तव को भी आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी पाया है।
विज्ञापन

यह आदेश बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के अवलोकन के बाद पारित किया गया। आरोपियों की ओर से लीगल एड डिफेंस कौंसिल ने सात अगस्त को रिमांड निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि आरोपी लोक सेवक नहीं हैं। उन पर भ्रष्टाचार सहित कोई गंभीर अपराध नहीं बनता। अभियोजन पक्ष ने कहा कि राम मंदिर सार्वजनिक आस्था का स्थान है। ऐसे स्थान पर अपराध भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।
विज्ञापन

अदालत ने अपने आदेश में विवेचना के तथ्यों का हवाला दिया। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमा शंकर मिश्रा गणना कक्ष में तैनात थे। सीसीटीवी फुटेज में उन्हें नोटों की गड्डी छिपाते देखा गया। राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास से चोरी की रकम बरामद हुई। उस पर हुंडियों की चाबी बिना अधिकार रखने का भी आरोप है। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि मंदिर में दान की गणना और दान पात्रों की चाबी रखने के आधार पर आरोपी लोक सेवा का कार्य कर रहे थे। सभी आपत्तियों को निरस्त करते हुए रिमांड आदेश पांच सितंबर तक प्रभावी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed