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Ayodhya News: जानलेवा हमले में नौ दोषियों को साढ़े सात साल कारावास
Sat, 13 Jun 2026 08:30 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Sat, 13 Jun 2026 08:30 PM IST
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अयोध्या। जमीन विवाद की रंजिश में जानलेवा हमला करने के मामले में एक ही परिवार के नौ लोगों को साढ़े सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। इनमें चार महिलाएं भी शामिल हैं। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रतिभा नारायण की अदालत ने कुल 40500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह घटना वर्ष 2015 में पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के बंदी दास पुर गांव में हुई थी। 23 नवंबर 2015 की सुबह बबलू, चंचल और उर्मिला अपने पुराने घर पर स्नान करने जा रहे थे। गांव के बेचू गिरी से उनका जमीन का विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते बेचू और उनके परिवार के आठ अन्य सदस्यों ने कुल्हाड़ी, सरिया और फरसा से हमला किया। इस हमले में बबलू और चंचल के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिससे चंचल बेहोश हो गई। साधु राम की तहरीर पर पूरा कलंदर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अदालत ने 10 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर सभी नौ अभियुक्तों को दोषी ठहराया।
सजा का विवरण
जानलेवा हमला करने के मामले में तीन साल का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। मारपीट के मामले में छह माह का कारावास और पांच सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जान से मारने की धमकी देते हुए बलवा करने के मामले में एक-एक साल का कारावास और पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना तय हुआ। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इससे दोषियों को अधिकतम तीन साल तक ही जेल में रहना होगा।
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यह घटना वर्ष 2015 में पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के बंदी दास पुर गांव में हुई थी। 23 नवंबर 2015 की सुबह बबलू, चंचल और उर्मिला अपने पुराने घर पर स्नान करने जा रहे थे। गांव के बेचू गिरी से उनका जमीन का विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते बेचू और उनके परिवार के आठ अन्य सदस्यों ने कुल्हाड़ी, सरिया और फरसा से हमला किया। इस हमले में बबलू और चंचल के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिससे चंचल बेहोश हो गई। साधु राम की तहरीर पर पूरा कलंदर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अदालत ने 10 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर सभी नौ अभियुक्तों को दोषी ठहराया।
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सजा का विवरण
जानलेवा हमला करने के मामले में तीन साल का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। मारपीट के मामले में छह माह का कारावास और पांच सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जान से मारने की धमकी देते हुए बलवा करने के मामले में एक-एक साल का कारावास और पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना तय हुआ। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इससे दोषियों को अधिकतम तीन साल तक ही जेल में रहना होगा।
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