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Ayodhya News: घर जलाने के दोषी को 20 साल की सजा

Mon, 08 Sep 2025 09:16 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Mon, 08 Sep 2025 09:16 PM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for burning down house
अयोध्या। घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में दो सगे भाइयों भवानीफेर व हंसराज और सुखदेव को आठ साल की सजा हुई है। वहीं, मारपीट के बाद घर में आग लगाकर सारा सामान फूंक देने के दोषी अभियुक्त कुलदीप को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय प्रदीप कुमार सिंह ने अभियुक्तों को जेल से तलब करके सोमवार को सुनाया है।
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सभी अभियुक्तों पर कुल 1.50 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की आधी धनराशि त्रिभुवन को देने का आदेश हुआ है। अभियोजन के अनुसार घटना थाना खंडासा क्षेत्र के अटेसर गांव की वर्ष 2018 की है। 13 अप्रैल को त्रिभुवन यादव के घर में गांव के ही रहने वाले कुलदीप, भवानी फेर, हंसराज, सुखदेव, अमरजीत, सोना, राम मनोरथ, सहदेव, विनोद कुमार व जसकरन लाठी-डंडा लेकर घुस आए। सभी ने मिलकर त्रिभुवन, निर्मला और अजय को मारा-पीटा। कुलदीप ने घर में आग लगा दी, जिससे घर का सारा सामान जल गया।
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त्रिभुवन सहित उनके परिवार वालों की ओर से कुलदीप सहित 11 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। विवेचना के बाद कुलदीप, सुखदेव व सगे भाईयों भवानी फेर व हंसराज के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। न्यायाधीश ने दोषी करार अभियुक्त कुलदीप को आगजनी के मामले में 12 साल के कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है।
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वहीं, कुलदीप, भवानीफेर व हंसराज को मारपीट के मामले में एक साल के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना। अंग भंग करने के मामले में चार साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना। गाली-गलौज के अपराध में एक साल के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना। जान से मारने की धमकी देने के अपराध में दो साल के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलने के आदेश के कारण कुलदीप को अधिकतम 12 साल व अन्य अभियुक्तों को चार साल तक जेल में निरुद्ध रहना होगा।
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