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Ayodhya News: अदालत की अवमानना में महंत मुरली दास को दो माह की जेल

Sun, 21 Sep 2025 09:28 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 21 Sep 2025 09:28 PM IST
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Mahant Murli Das sentenced to two months' imprisonment for contempt of court
अयोध्या। दीवानी न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने पर महंत मुरली दास को दो माह की सजा सुनाई गई है। जेल में दो माह रहने के दौरान आने वाले व्यय को तीन दिन के अंदर जमा करने का आदेश वादी मुकदमा को दिया है। यह आदेश अपर सिविल जज (सीडि) द्वितीय स्वर्णमाला सिंह की अदालत से दीवानी मुकदमा सीतापति बनाम महंत मुरली दास में पारित किया गया है।
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मामला अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक रेस्टोरेंट से जुड़ा है। दीवानी मुकदमा में न्यायालय ने आठ फरवरी, 2024 को सीतापति के प्रार्थना पत्र पर स्टे होने के बाद मुरली दास की ओर से वादी को बेदखल कर कब्जा करने व निर्माण कर लेने की शिकायत पर विवादित संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया था। कोर्ट के आदेश में महंत मुरली दास को एक सप्ताह के भीतर चल-अचल संपत्ति का विवरण दाखिल करने और इसमें चूक होने पर दो माह के सिविल कारागार में निरुद्ध रहने का निर्देश जारी किया था। इसके बावजूद उन्होंने 15 सितंबर को कोर्ट की नोटिस लेने से इंकार कर दिया। इसी आदेश का अनुपालन न करने पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो माह के सिविल कारागार में निरुद्ध रहने का आदेश पारित किया है। अदालत ने पुलिस के सहयोग से वारंट तामील कराने के लिए न्यायालय अमीन को निर्देश जारी किया है।
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