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Ayodhya News: एसओ कैंट को हाईकोर्ट ने किया तलब

Wed, 10 Sep 2025 09:46 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 10 Sep 2025 09:46 PM IST
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High court summoned SO Cantt
अयोध्या। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने लॉक अप के अंदर पुलिस अभिरक्षा के दौरान पिटाई के मामले में थाना कैंट के प्रभारी को घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज के साथ आज कोर्ट में तलब किया है।
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थाना कैंट क्षेत्र के बनवीरपुर गांव निवासी याची वैभव सिंह ने उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के समक्ष रिट याचिका दाखिल की है। उसमें कहा है कि 19 अगस्त 2025 की रात उसके घर पर दो लोग आए थे। सहादतगंज पुलिस चौकी के इंचार्ज अविनाश त्रिपाठी दो सिपाहियों के माध्यम पुलिस चौकी बुला लिए। वैभव सिंह को पुलिस चौकी इंचार्ज अविनाश त्रिपाठी, उप निरीक्षक मनीष कुमार व आदर्श विक्रम थाना कैंट ले गए। पुलिस अभिरक्षा में बुरी तरह से मारा पीटा गया। बाद में दिव्यांश दुबे के साथ शांति भंग में चालान कर दिया गया। वैभव सिंह ने बाद में अपना मेडिकल कराया जिसमें सात चोटें पाई गईं।
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याची ने थाना परिसर में पुलिस अभिरक्षा के दौरान मारने पीटने को मानव अधिकार का उल्लंघन कहते हुए उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर किया। इसमें तत्कालीन चौकी इंचार्ज अविनाश त्रिपाठी, उप निरीक्षक मनीष कुमार व आदर्श विक्रम सिंह को नामजद करते हुए थानाध्यक्ष कैंट सहित पुलिस के अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है। खंडपीठ ने थाना अध्यक्ष कैंट को 22 अगस्त 2025 का सीसीटीवी फुटेज पेनड्राइव के साथ बृहस्पतिवार को उपस्थित रहने का आदेश जारी किया।
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