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Ayodhya News: गैंगरेप के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Fri, 12 Apr 2024 11:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 12 Apr 2024 11:50 PM IST
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Gang rape accused denied bail
अयोध्या। कक्षा 10 की छात्रा को सीतापुर ले जाकर गैंगरेप करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय नूरी अंसार ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। विशेष लोक अभियोजक केपी सिंह के मुताबिक, रुदौली थाना क्षेत्र की छात्रा को 30 मार्च, 2018 की सुबह रामू, नीरज, नीतू व अमित शुक्ला के सहयोग से पिंटू शुक्ला बहला-फुसलाकर ले गया।
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छात्रा के पिता की तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में बताया कि पिंटू शुक्ला ने उसे फोन करके बुलाया। उसे एक फूल सूंघने के लिए दिया। प्रेम कुमार के साथ उसका बहनोई नीरज भी था। पीड़िता को नीतू, नीरज, विकास व पिंटू शुक्ला लखनऊ ले गए। वहां से सीतापुर ले जाकर एक मकान में बंधक बनाकर सभी ने दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद पीड़िता अवसाद ग्रस्त हो गई। 20 अक्तूूबर 2018 को उसकी मौत हो गई। लखनऊ इंदिरानगर निवासी आरोपी अमित कुमार शुक्ला को फरार घोषित करते हुए कुर्की की कार्यवाही का आदेश भी कोर्ट से हुआ था। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को पाते हुए अभियुक्त अमित कुमार शुक्ल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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