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Ayodhya News: दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 27 Apr 2024 12:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 27 Apr 2024 12:14 AM IST
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Bail application of rape accused rejected
अयोध्या। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी महेश कुमार की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम ने शुक्रवार को खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार उपाध्याय के मुताबिक घटना थाना कोतवाली बीकापुर क्षेत्र की 18 फरवरी 2024 की है। बालिका को ग्राम बबुरिहा कौंधा निवासी महेश कुमार रात के 11 बजे बहला फुसलाकर भगा ले गया। अपहृता की माता की तहरीर पर महेश व उसकी मां श्रीमती के विरुद्ध थाना कोतवाली बीकापुर में अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद आरोपी महेश के विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त महेश की जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।
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