फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Bail application of accused in attempted murder case rejected

Ayodhya News: हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त

Sun, 04 Oct 2026 11:16 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 04 Oct 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
Bail application of accused in attempted murder case rejected
अयोध्या। खेत से वापस आ रहे युवक को चार पहिया वाहन में जबरन बैठाकर मारपीट करने, हाथ पैर की हड्डी तोड़ देने सहित कई गंभीर मामलों में आरोपी अखिलेश के तर्क अदालत में काम नहीं आए। जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया।
विज्ञापन

आरोपी अखिलेश यादव ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए तर्क दिया कि वह बेकसूर है। उसे फर्जी फंसाया गया है। लवकुश के परिवार से पुरानी रंजिश है इसीलिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। वही अभियोजन पक्ष ने आरोपी की अग्रिम जमानत का प्रबल विरोध किया। अभियोजन के अनुसार घटना थाना पूरा कलंदर के भदोखर गांव की है। बीते 30 जुलाई की सुबह लवकुश अपने धान के खेत को देखकर मोटर साइकिल से वापस घर आ रहा था।
विज्ञापन

तभी रास्ते में अखिलेश,सहजराम, बाबू राम व दीपांशु ने लवकुश को पकड़ लिया। उसके मुंह में पिस्टल लगा दिया और अपने चार पहिया वाहन में बैठा लिया। गांव से बाहर एक भट्ठे के पास लोहे की रॉड, सरिया, लाठी-डंडे से मारकर लवकुश के हाथ पैर की हड्डी तोड़ दी गई। मौके से उसकी मोटर साइकिल,मोबाइल व गले में पहनी सोने की चैन भी गायब मिली। राहगीरों की सूचना पर आई 112 नंबर की पुलिस अस्पताल ले गई। आरोपियों अखिलेश यादव, सहज राम, बाबूराम व दीपांशु के खिलाफ थाना पूरा कलंदर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। -संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed