फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Accused of raping teenage girl acquitted due to lack of evidence

Ayodhya News: सबूत के अभाव में किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी बरी

Fri, 05 Apr 2024 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 05 Apr 2024 11:56 PM IST
विज्ञापन
Accused of raping teenage girl acquitted due to lack of evidence
अयोध्या। 16 वर्षीय दलित किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद शादी के लिए विवश करके दुष्कर्म करने के आरोपी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम अभिषेक कुमार बगड़िया ने शुक्रवार को सुनाया। वादिनी को मिथ्या सूचना के आधार पर मुकदमा दर्ज कराने के मामले में पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्रकीर्ण वाद पंजीकृत करके नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

बचाव पक्ष से अभियुक्त रोहित चौरसिया के अधिवक्ता सुधाकांत त्रिपाठी ने तर्क दिया कि कोई भी साक्ष्य घटना को साबित नहीं कर रही है। वादिनी ने भी रोहित के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने से इन्कार किया है। बयान दिया है कि लेखक ने गलती से नाम लिख दिया। उसने अपनी बेटी को पढ़ाई-लिखाई के लिए डांटा था, जिससे वह घर से चली गई थी। अभियोजन कथानक के मुताबिक, थाना कोतवाली नगर के उसरू की रहने वाली किशोरी को छह मार्च, 2023 को उनके गांव में किराये पर रह रहे रोहित चौरसिया, शनि यादव व मनोज चौरसिया ले गए थे। किशोरी की मां की तहरीर पर अपहरण, एससी-एसटी व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान शनि यादव व मनोज चौरसिया को घटना में शामिल नहीं पाया गया।
विज्ञापन

विवेचक ने अभियुक्त रोहित चौरसिया के विरुद्ध दुष्कर्म, अपहरण, विवाह के लिए विवश करने, लैंगिक हमला करने व एससी-एसटी सहित कई गंभीर धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष से सात गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने सबूत के अभाव में और वादिनी मुकदमा के बयान बदलने के आधार पर रोहित चौरसिया को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed