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Ayodhya News: किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी रिहा

Mon, 17 Mar 2025 10:22 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 17 Mar 2025 10:22 PM IST
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Accused of raping a teenager released
अयोध्या। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी प्रदीप कुमार को सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट द्वितीय नूरी अंसार ने सोमवार को सुनाया है।
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अभियोजन के अनुसार घटना थाना खंडासा क्षेत्र के एक गांव की है। 24 जुलाई 2018 को दो बजे दिन में 16 साल की किशोरी अपनी मां के साथ अमरगंज बाजार जा रही थी। गांव के बाहर कच्ची रोड पर कुमारगंज निवासी प्रदीप कुमार मोटर साइकिल लेकर पहले से खड़ा था। उसने किशोरी को अपनी मोटर साइकिल पर बैठा लिया। किशोरी की मां ने शोर मचाया तो किशोरी को लेकर भाग गया। पिता की तहरीर पर थाना खंडासा में आरोपी प्रदीप कुमार के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।
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न्यायालय में विचारण के दौरान किशोरी के नाबालिग होने व उसे बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म का आरोप साबित नहीं हुआ। किशोरी ने कोर्ट में बयान दिया कि उसकी शादी प्रदीप कुमार से आर्य समाज मंदिर में हुई है। साथ ही पुलिस को दिए गए बयान को जोर-जबरदस्ती से दिलाया गया बयान बताया। न्यायाधीश ने आरोपी प्रदीप कुमार को सबूत के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया। (संवाद)
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