फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Accused of Committing Fraud Using Friend's Sister's Bank Account Denied Relief

Ayodhya News: दोस्त की बहन का बैंक खाता लेकर फ्राॅड करने के आरोपी को नहीं मिली राहत

Sun, 24 May 2026 11:09 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 24 May 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Accused of Committing Fraud Using Friend's Sister's Bank Account Denied Relief
अयोध्या। पिता की बीमारी का बहाना बनाकर दोस्त की बहन का बैंक खाता लेकर फ्राड के सहारे लाखों की ठगी करने के मामले में आरोपी हर्षित पाण्डेय को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय ने आरोपी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार सुधांशु तिवारी कुचेरा के एक स्कूल में पढ़ता था उसी दौरान हर्षित पांडेय से दोस्ती हो गई। मार्च 2025 में हर्षित ने बताया कि उसके पिता की तबीयत खराब है। उधार लेकर इलाज करवाना है। हर्षित के कहने पर सुधांशु ने अपनी बहन का बैंक खाता दे दिया। बाद में बहन का बैंक खाता सीज हो गया। सीज होने का कारण पता करने पर हर्षित पांडेय व रौनक की ओर से फ्रॉड करके खाते में पैसा मंगाए जाने की जानकारी हुई।
विज्ञापन


सुधांशु की तहरीर पर थाना कोतवाली अयोध्या में अभियोग दर्ज किया गया। एडीजीसी फौजदारी ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी हर्षित पांडेय ने 105830 रुपये का फ्रॉड किया गया है। जिसके संबंध में बिहार प्रदेश के पटना जिले में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद तथ्यों एवं जमानत का कोई पर्याप्त आधार न पाते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed