{"_id":"698ca2926dc35539ad0637f5","slug":"a-report-will-be-filed-in-the-case-of-the-death-of-the-laborer-ayodhya-news-c-97-1-ayo1005-142930-2026-02-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ayodhya News: मजदूर की मौत मामले में दर्ज होगी रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ayodhya News: मजदूर की मौत मामले में दर्ज होगी रिपोर्ट
Wed, 11 Feb 2026 09:08 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Wed, 11 Feb 2026 09:08 PM IST
विज्ञापन
अयोध्या। हनुमानगढ़ी के पास एक भोजनालय में फाल सीलिंग का काम करते हुए सीढ़ी से गिरकर मजदूर की हुई मौत के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट सुधांशु शेखर उपाध्याय ने कोतवाली अयोध्या से एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट तलब की है।
न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार घटना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के हनुमानगढ़ी के पास स्थित एक होटल की वर्ष 2024 की है। कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के राजेपुर, चकिया गांव निवासी सुधाकर का बेटा अमित होटल में फाल सीलिंग का काम करने गया था। 28 अप्रैल की रात में 12 बजे के लगभग काम करते समय अमित सीढ़ी से फिसलकर गिर गया। शरीर में आई चोटों से वह काफी देर तक तड़पता रहा और होटल मालिक की लापरवाही से अमित की वहीं पर मृत्यु हो गई।
मृतक के पिता ने थाना व पुलिस अधिकारियों को घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उन्होंने अदालत का सहारा लिया। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद होटल मालिक की लापरवाही से अमित की मौत का होना प्रतीत होने के आधार पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार घटना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के हनुमानगढ़ी के पास स्थित एक होटल की वर्ष 2024 की है। कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के राजेपुर, चकिया गांव निवासी सुधाकर का बेटा अमित होटल में फाल सीलिंग का काम करने गया था। 28 अप्रैल की रात में 12 बजे के लगभग काम करते समय अमित सीढ़ी से फिसलकर गिर गया। शरीर में आई चोटों से वह काफी देर तक तड़पता रहा और होटल मालिक की लापरवाही से अमित की वहीं पर मृत्यु हो गई।
विज्ञापन
मृतक के पिता ने थाना व पुलिस अधिकारियों को घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उन्होंने अदालत का सहारा लिया। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद होटल मालिक की लापरवाही से अमित की मौत का होना प्रतीत होने के आधार पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया है।
विज्ञापन