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नवीनीकरण के बगैर नहीं चलेंगे 15 वर्ष पुराने वाहन

Wed, 01 Sep 2021 10:44 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 01 Sep 2021 10:44 PM IST
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wehicle will not be run without navinikaran
औरैया। पंजीयन के 15 वर्ष पूरे कर चुके दोपहिया और निजी चार पहिया वाहनों का पंजीयन निरस्त करने की तैयारी चल रही है। परिवहन विभाग ने वाहनों का नवीनीकरण कराने की छूट दे रखी है। निर्धारित समय के बाद नवीनीकरण नहीं कराने वाले सभी वाहनों का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे वाहन पकड़े जाने पर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
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परिवहन विभाग द्वारा दोपहिया व निजी चार पहिया वाहनों का पंजीयन 15 वर्ष के लिए किया जाता है। इसके बाद वाहन का फिटनेस कराने के साथ पंजीयन का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होता है। ऐसे में जिले में संचालित 15 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके वाहनों के स्वामियों को नोटिस जारी कर नवीनीकरण कराने की सूचना दी जा रही है। हालांकि यह प्रक्रिया पहले भी चल चुकी है, लेकिन कोरोना काल के चलते इसे बीच में स्थगित कर दिया गया था।
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बिना परमिट स्कूल में वाहन चलाने पर रोक
निजी स्कूलों के बच्चों के लिए संचालित वाहनों की फिटनेस अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग में यह दर्ज कराना आवश्यक है कि स्कूल में वाहन संचालित होता है। उन्हें स्कूल से अनुमति मिली है। यह चेतावनी दी गई है कि बगैर फिटनेस व परमिट के वाहन के संचालन पर स्कूल प्रबंधन व स्कूल स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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नोटिस मिलने के बाद 60 दिन के अंदर नवीनीकरण नहीं कराया जाता है तो माना जाएगा कि व्यक्ति वाहन को आगे चलाने का इच्छुक नहीं है। ऐसी स्थिति में पंजीयन को निरस्त करने पर विचार किया जाएगा।
लवंत सिंह, आरआई परिवहन विभाग
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