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Auraiya News: किशोरी से छेड़छाड़ में दो दोषियों को सात वर्ष की सजा
Wed, 10 Sep 2025 11:33 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Wed, 10 Sep 2025 11:33 PM IST
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औरैया। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सदर कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी भाई रफीक व इरफान को सात वर्ष की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 3550 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वादी ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई कि चार अक्तूबर 2018 को गांव के रफीक व इरफान सगे भाई अपने अज्ञात साथियों के साथ घर पर आकर वादी की मां के साथ गाली-गलौज व मारपीट की थी। घटना की सूचना मां ने थाने दी। इससे नाराज आरोपी ने दूसरे दिन शाम करीब तीन बजे वादी के घर में घुस गए। वहां उसकी 12 वर्षीय बेटी को बुरी नीयत से दबोच लिया और उसके कपड़े फाड़ने लगे। मां व पिता ने बेटी को बचाने का प्रयास किया तो दोनों ने उनके साथ मारपीट की।
पुलिस ने विवेचना की व छेड़छाड़, पॉक्सो, मारपीट की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट में पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनीं। बाद में न्यायाधीश ने आरोपियों पर दोषी करार दिया। बुधवार को न्यायाधीश ने दोनों को दोषियों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा। कोर्ट ने प्रस्तुत मामलों में जमा कराई गई धनराशि में से आधी पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया। बाद में दोनों को इटावा जेल भेज दिया गया।
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वादी ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई कि चार अक्तूबर 2018 को गांव के रफीक व इरफान सगे भाई अपने अज्ञात साथियों के साथ घर पर आकर वादी की मां के साथ गाली-गलौज व मारपीट की थी। घटना की सूचना मां ने थाने दी। इससे नाराज आरोपी ने दूसरे दिन शाम करीब तीन बजे वादी के घर में घुस गए। वहां उसकी 12 वर्षीय बेटी को बुरी नीयत से दबोच लिया और उसके कपड़े फाड़ने लगे। मां व पिता ने बेटी को बचाने का प्रयास किया तो दोनों ने उनके साथ मारपीट की।
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पुलिस ने विवेचना की व छेड़छाड़, पॉक्सो, मारपीट की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट में पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनीं। बाद में न्यायाधीश ने आरोपियों पर दोषी करार दिया। बुधवार को न्यायाधीश ने दोनों को दोषियों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा। कोर्ट ने प्रस्तुत मामलों में जमा कराई गई धनराशि में से आधी पीड़िता को अदा करने का आदेश दिया। बाद में दोनों को इटावा जेल भेज दिया गया।
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