{"_id":"68c84f4c53ea2a793407f484","slug":"poor-wholesale-store-sales-report-on-the-seller-auraiya-news-c-211-1-aur1006-131596-2025-09-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Auraiya News: निलंबित थोक दुकान की बेच डाली खाद, विक्रेता पर रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Auraiya News: निलंबित थोक दुकान की बेच डाली खाद, विक्रेता पर रिपोर्ट
Mon, 15 Sep 2025 11:09 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Mon, 15 Sep 2025 11:09 PM IST
विज्ञापन
औरैया। साल 2022 में अनियमितता के मामले में जिस थोक दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया। उसकी पॉस मशीन में दर्ज 12 टन यूरिया व 17 टन एनपीके को थोक विक्रेता ने बाद में किसानों को ही बेच डाला। खाद बिक्री की आनलाइन माॅनीटरिंग में सालों से ये मामला उलझा रहा। पिछले दिनों जब संयुक्त निदेशक ने थोक विक्रेता की नई लाइसेंस पर संचालित थोक गोदाम का जायजा लिया तो ये बात सामने आई। मामले में जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर खाद के थोक दुकानदार अजय कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि नेविलगंज अछल्दा में अजय कुमार की योगेश एंड ब्रदर्स फर्टीलाइजर्स की थोक दुकान है। इस दुकान का लाइसेंस अनियमितता मामले में साल 2022 में निलंबित किया गया था। पॉस मशीन में 12 टन यूरिया व 17 टन एनपीके चढ़ी थी। इसी बीच दुकान मालिक अजय कुमार ने साल 2024 में दूसरा लाइसेंस लेकर काम शुरू कर दिया। साथ ही साथ बिना रिटेलर को पुरानी खाद देने के सीधे किसानों को खाद बिक्री कर दी। ये सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन रहा।
ऑनलाइन माॅनीटरिंग में भी यह मामला पिछले दो सालों से पेंडिंग था। संयुक्त निदेशक कृषि के निरीक्षण में मामला पकड़ा गया। इसके बाद थोक विक्रेता को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में अजय कुमार ने निलंबित थोक दुकान की खाद किसानों को सीधे बिक्री कर देने बात स्वीकारी है। इस पर अछल्दा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि नेविलगंज अछल्दा में अजय कुमार की योगेश एंड ब्रदर्स फर्टीलाइजर्स की थोक दुकान है। इस दुकान का लाइसेंस अनियमितता मामले में साल 2022 में निलंबित किया गया था। पॉस मशीन में 12 टन यूरिया व 17 टन एनपीके चढ़ी थी। इसी बीच दुकान मालिक अजय कुमार ने साल 2024 में दूसरा लाइसेंस लेकर काम शुरू कर दिया। साथ ही साथ बिना रिटेलर को पुरानी खाद देने के सीधे किसानों को खाद बिक्री कर दी। ये सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन रहा।
विज्ञापन
ऑनलाइन माॅनीटरिंग में भी यह मामला पिछले दो सालों से पेंडिंग था। संयुक्त निदेशक कृषि के निरीक्षण में मामला पकड़ा गया। इसके बाद थोक विक्रेता को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में अजय कुमार ने निलंबित थोक दुकान की खाद किसानों को सीधे बिक्री कर देने बात स्वीकारी है। इस पर अछल्दा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
विज्ञापन