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Auraiya News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की सजा
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औरैया। कोतवाली क्षेत्र के करीब छह वर्ष पुराने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक के अनुसार मामला वर्ष 2020 का है। अभियोजन के मुताबिक 12 जून 2020 की रात करीब 12:30 बजे 13 वर्षीय किशोरी अपने पिता की चारपाई के बगल में सो रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसे धमकाया। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया।
पीड़िता के पिता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज न होने पर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने चार वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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विशेष लोक अभियोजक के अनुसार मामला वर्ष 2020 का है। अभियोजन के मुताबिक 12 जून 2020 की रात करीब 12:30 बजे 13 वर्षीय किशोरी अपने पिता की चारपाई के बगल में सो रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसे धमकाया। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया।
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पीड़िता के पिता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज न होने पर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने चार वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।