फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Man sentenced to four years in prison for molesting minor

Auraiya News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की सजा

Mon, 05 Oct 2026 11:59 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Man sentenced to four years in prison for molesting minor
औरैया। कोतवाली क्षेत्र के करीब छह वर्ष पुराने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक के अनुसार मामला वर्ष 2020 का है। अभियोजन के मुताबिक 12 जून 2020 की रात करीब 12:30 बजे 13 वर्षीय किशोरी अपने पिता की चारपाई के बगल में सो रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसे धमकाया। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया।
विज्ञापन

पीड़िता के पिता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज न होने पर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने चार वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed