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Auraiya News: दहेज हत्या में पति, सास-ससुर और ननद को 10 वर्ष की कैद

Fri, 28 Mar 2025 11:59 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Fri, 28 Mar 2025 11:59 PM IST
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Husband, mother-in-law, father-in-law and sister-in-law sentenced to 10 years imprisonment for dowry murder
औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विकास गोस्वामी ने दहेज हत्या के मामले में पति, सास, ससुर व ननद को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई।
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साथ ही उन पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। सदर कोतवाली क्षेत्र में छह वर्ष पुराने मामले में न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।
मामले के अनुसार रोशन सिंह ने अपनी बेटी पूजा की शादी 20 जून 2018 को औरैया में एक गेस्ट हाउस से अयाना थाना के सिहौली व हाल पता गायत्री नगर निवासी विनय कुमार पुत्र आत्माराम के साथ की थी। 20 फरवरी 2019 को पूजा की ससुराल में मौत हो गई थी। पिता रोशन सिंह ने दहेज हत्या में पति विनय कुमार, ससुर आत्माराम, सास कुसुमा देवी, ननद नीरज के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विवेचक ने चारों आरोपियों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, हत्या का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। शुक्रवार को इस मामले में न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने चारों आरोपियों को दोषी माना।
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सभी को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषियों द्वारा इस मामले में पूर्व में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित होगी। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि वादी रोशन सिंह को देने का भी आदेश दिया। सभी चारों आरोपियों को जिला कारागार इटावा भेजा गया।
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