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Auraiya News: बिना बिल के 3.35 लाख का घी, छापे में 508 किलो स्टॉक सीज
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औरैया। मिलावटी और अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुरुवार को निझाई मोहाल स्थित घी के प्रतिष्ठान पर छापा मारा। टीम को प्रतिष्ठान पर 510 किलोग्राम घी भंडारित मिला। कारोबारी घी से संबंधित खरीद बिल और स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करा सका। गुणवत्ता और मिलावट की आशंका को देखते हुए टीम ने घी का नमूना लेकर जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा है।
सहायक आयुक्त (खाद्य)-II सुनील कुमार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान नमूना लेने के बाद शेष 508 किलोग्राम घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सीज कर दिया गया। सीज किए गए घी की अनुमानित कीमत 335280 रुपये बताई गई है। सीज किए गए स्टॉक को खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में दिया गया है। प्रतिष्ठान पर मिली कमियों के संबंध में कारोबारी को सुधार नोटिस भी जारी किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रयोगशाला से नमूने की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उसमें सामने आने वाले परिणामों के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजीव कुमार वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास और अनिल कुमार संखवार शामिल रहे।
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र या पंजीकरण सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की अपील
सहायक आयुक्त (खाद्य)-II सुनील कुमार ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों से प्रतिष्ठान में खाद्य पदार्थों से संबंधित खरीद-बिक्री के बिल, स्टॉक रजिस्टर, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित रखने की अपील की है। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि कहीं मिलावटी या अपमिश्रित खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी मिले तो इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कलेक्ट्रेट ककोर स्थित कार्यालय में लिखित रूप से दें, ताकि मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
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सहायक आयुक्त (खाद्य)-II सुनील कुमार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान नमूना लेने के बाद शेष 508 किलोग्राम घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सीज कर दिया गया। सीज किए गए घी की अनुमानित कीमत 335280 रुपये बताई गई है। सीज किए गए स्टॉक को खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में दिया गया है। प्रतिष्ठान पर मिली कमियों के संबंध में कारोबारी को सुधार नोटिस भी जारी किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रयोगशाला से नमूने की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उसमें सामने आने वाले परिणामों के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजीव कुमार वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास और अनिल कुमार संखवार शामिल रहे।
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स्वास्थ्य प्रमाण पत्र या पंजीकरण सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की अपील
सहायक आयुक्त (खाद्य)-II सुनील कुमार ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों से प्रतिष्ठान में खाद्य पदार्थों से संबंधित खरीद-बिक्री के बिल, स्टॉक रजिस्टर, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित रखने की अपील की है। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि कहीं मिलावटी या अपमिश्रित खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी मिले तो इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कलेक्ट्रेट ककोर स्थित कार्यालय में लिखित रूप से दें, ताकि मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
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