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दहेज की मांग को लेकर महिला को घर से निकाला
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औरैया। दिबियापुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर जमुंहा निवासी एक महिला ने तहरीर देकर ससुरालीजनों पर प्रताड़ित कर घर से निकालने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। तहरीर में पीड़िता ने ससुरालीजनों पर 50 हजार रुपये मांगने का भी आरोप लगाया है। थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दिबियापुर के इंदिरानगर जमुहा निवासी पूजा ने महिला थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 26 अप्रैल 2016 को राहुल पुत्र हीरालाल निवासी जोया का मजरा बाबू पुर्वा के साथ हुई थी। शादी में उसकेे परिजनों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। बावजूद इसके ससुरालीजन संतुष्ट नहीं हुए। पीड़िता ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही उसके ससुरालीजनों ने दहेज में 50 हजार रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
बताया कि कुछ दिन तक तो उसने अपने मायके वालों को जानकारी नहीं दी लेकिन जब प्रताड़ना बढ़ने लगी तो उसने अपने परिजनों को पूरी जानकारी दी। मायके वालों ने ससुरालीजनों से रुपये की मांग को पूरा कर पाने में असमर्थता जताई।
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पीड़िता ने बताया कि पति राहुल व ससुर ने गत 15 अगस्त 2018 को घर से निकाल दिया था लेकिन बाद में समझौता होने पर पुन: 10 मई 2019 को वह अपनी ससुराल पहुंची। बावजूद इसके उसके ससुरालीजनों की आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। पीड़िता ने बताया कि जब उनकी दहेज की मांग पूरी न हुई तो उन्होंने उसे 12 जुलाई 2019 को घर से निकाल दिया।
यही नहीं जब वह अपने मायके चली आई तो उसके पति व ससुर हीरालाल, जेठ बालेश्वर, घनश्याम, ब्रजेश आदि गाड़ी से उसके मायके पहुंचे और खेत पर काम कर रहे पिता विश्राम सिंह से उसको साथ न ले जाने को लेकर विवाद करने लगे। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति, ससुर, सास कमला देवी, जेठ, घनश्याम, ब्रजेश, कमलेश कुमार, बुद्धलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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दिबियापुर के इंदिरानगर जमुहा निवासी पूजा ने महिला थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 26 अप्रैल 2016 को राहुल पुत्र हीरालाल निवासी जोया का मजरा बाबू पुर्वा के साथ हुई थी। शादी में उसकेे परिजनों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। बावजूद इसके ससुरालीजन संतुष्ट नहीं हुए। पीड़िता ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही उसके ससुरालीजनों ने दहेज में 50 हजार रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
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बताया कि कुछ दिन तक तो उसने अपने मायके वालों को जानकारी नहीं दी लेकिन जब प्रताड़ना बढ़ने लगी तो उसने अपने परिजनों को पूरी जानकारी दी। मायके वालों ने ससुरालीजनों से रुपये की मांग को पूरा कर पाने में असमर्थता जताई।
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पीड़िता ने बताया कि पति राहुल व ससुर ने गत 15 अगस्त 2018 को घर से निकाल दिया था लेकिन बाद में समझौता होने पर पुन: 10 मई 2019 को वह अपनी ससुराल पहुंची। बावजूद इसके उसके ससुरालीजनों की आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। पीड़िता ने बताया कि जब उनकी दहेज की मांग पूरी न हुई तो उन्होंने उसे 12 जुलाई 2019 को घर से निकाल दिया।
यही नहीं जब वह अपने मायके चली आई तो उसके पति व ससुर हीरालाल, जेठ बालेश्वर, घनश्याम, ब्रजेश आदि गाड़ी से उसके मायके पहुंचे और खेत पर काम कर रहे पिता विश्राम सिंह से उसको साथ न ले जाने को लेकर विवाद करने लगे। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति, ससुर, सास कमला देवी, जेठ, घनश्याम, ब्रजेश, कमलेश कुमार, बुद्धलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।