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आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपितों की जमानत याचिका खारिज
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औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने बुधवार को प्राणघातक हमले व आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों के तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि अजीतमल थाना क्षेत्र के अयाना रोड मुरादगंज निवासी प्रशांत राठौर पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर शिवम को जान से मारने की नीयत से तीन जून 2020 को फायर कर घायल करने का आरोप है। जेल में निरुद्ध प्रशांत राठौर ने जमानत के लिए सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
इसके अलावा अछल्दा क्षेत्र के अजब सिंह निवासी गौतला व थाना फफूंद क्षेत्र के मिथुन उर्फ विवेक कुमार निवासी दौलतपुर को आत्महत्या के लिए उकसाने के दो मामलों में आरोपी बनाया गया है। दोनों जमानत याचिकाएं बुधवार को सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप ने खारिज कर दीं।
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जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि अजीतमल थाना क्षेत्र के अयाना रोड मुरादगंज निवासी प्रशांत राठौर पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर शिवम को जान से मारने की नीयत से तीन जून 2020 को फायर कर घायल करने का आरोप है। जेल में निरुद्ध प्रशांत राठौर ने जमानत के लिए सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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इसके अलावा अछल्दा क्षेत्र के अजब सिंह निवासी गौतला व थाना फफूंद क्षेत्र के मिथुन उर्फ विवेक कुमार निवासी दौलतपुर को आत्महत्या के लिए उकसाने के दो मामलों में आरोपी बनाया गया है। दोनों जमानत याचिकाएं बुधवार को सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप ने खारिज कर दीं।
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