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474 शादियां कराने का मिला लक्ष्य
Updated Sat, 06 Jan 2018 11:33 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
औरैया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए साल भर में 474 शादियां कराने का लक्ष्य जिले को मिला है। मगर अभी तक रजिस्ट्रेशन न होेना चिंता का विषय है। इस पर डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना के प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।
डीएम श्रीकांत मिश्रा ने कहा कि योजना के अंतर्गत कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हों। आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए या जिलाधिकारी एवं सीडीओ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया हो कि लाभार्थी की स्थिति नितांत दयनीय एवं वंचित है। समिति विवाह कार्यक्रम के लिए तिथि निर्धारित करेगी और उसके आने वाले क्षेत्र में तिथि व कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करेगी।
कन्या के दांपत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापन के लिए सहायता राशि 20 हजार रुपये कन्या के खाते में जमा की जाएगी। विधवा, तलाकशुदा के मामले में सहायता राशि 25 हजार रुपये होगी। विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री कपडे़, बिछिया, पायल चांदी के बर्तन तथा सात बर्तन (10 हजार रुपये) किंतु विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में यह धनराशि 5 हजार रुपये होगी। उन्होंने बताया कि एक जोडे़ पर कुल 35 हजार रुपये व्यय होगा। न्यूनतम 10 जोडे़ होने पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि इस वर्ष मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 474 शादी का लक्ष्य दिया गया है। निर्धारित प्रारूप पर ऑफ लाइन आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि से 45 दिन पूर्व पंजीकरण कराना होगा।
बैठक में एडीएम रामसेवक द्विवेदी, सीडीओ एसएन चौधरी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी आदि रहे।
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औरैया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए साल भर में 474 शादियां कराने का लक्ष्य जिले को मिला है। मगर अभी तक रजिस्ट्रेशन न होेना चिंता का विषय है। इस पर डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना के प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।
डीएम श्रीकांत मिश्रा ने कहा कि योजना के अंतर्गत कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हों। आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए या जिलाधिकारी एवं सीडीओ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया हो कि लाभार्थी की स्थिति नितांत दयनीय एवं वंचित है। समिति विवाह कार्यक्रम के लिए तिथि निर्धारित करेगी और उसके आने वाले क्षेत्र में तिथि व कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करेगी।
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कन्या के दांपत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापन के लिए सहायता राशि 20 हजार रुपये कन्या के खाते में जमा की जाएगी। विधवा, तलाकशुदा के मामले में सहायता राशि 25 हजार रुपये होगी। विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री कपडे़, बिछिया, पायल चांदी के बर्तन तथा सात बर्तन (10 हजार रुपये) किंतु विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में यह धनराशि 5 हजार रुपये होगी। उन्होंने बताया कि एक जोडे़ पर कुल 35 हजार रुपये व्यय होगा। न्यूनतम 10 जोडे़ होने पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि इस वर्ष मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 474 शादी का लक्ष्य दिया गया है। निर्धारित प्रारूप पर ऑफ लाइन आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि से 45 दिन पूर्व पंजीकरण कराना होगा।
बैठक में एडीएम रामसेवक द्विवेदी, सीडीओ एसएन चौधरी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी आदि रहे।