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Amroha: हसनपुर नगर पालिका अध्यक्ष के अधिकार सीज, ओबीसी का फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने का आरोप

Wed, 28 Sep 2022 08:50 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा
अमर उजाला नेटवर्क, अमरोहा Published by: अनुराग सक्सेना Updated Wed, 28 Sep 2022 08:50 PM IST
सार

भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष अतुल कुमार गर्ग ने कलक्ट्रेट पहुंच चेयरमैन नीलम शादाब खां के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आरोप लगाया था कि स्थानीय निकाय चुनाव में हसनपुर नगर पालिका की सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित थी। जबकि नीलम शादाब खां सामान्य जाति (शेख जाति) की महिला हैं।

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UP governer seize rights of Hassanpur Municipality President of Amroha
नीलम शादाब खां, चेयरमैन, नगर पालिका परिषद, हसनपुर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हसनपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वालीं बसपा की नीलम शादाब खां के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार राज्यपाल ने सीज कर दिए हैं। उन पर सामान्य जाति से होते हुए पिछड़े वर्ग का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप है। डीएम ने पालिका अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही सात दिन के भीतर जवाब नहीं देने पर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है।

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भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष अतुल कुमार गर्ग के नेतृत्व में चार दिसंबर 2017 को तमाम भाजपाईयों ने कलक्ट्रेट पहुंच चेयरमैन नीलम शादाब खां के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आरोप लगाया था कि स्थानीय निकाय चुनाव में हसनपुर नगर पालिका की सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित थी। जबकि, वर्तमान पालिका चेयरमैन नीलम शादाब खां सामान्य जाति (शेख जाति) की महिला हैं।

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आरोप लगाया गया था कि उन्होंने निर्वाचन के दौरान पिछड़ी जाति के लिए (शेख ढप्पाली जाति) प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। यह प्रमाण पत्र जाली और फर्जी पत्र प्रस्तुत करके बनाया गया था। सामान्य जाति की होने के बावजूद वह पिछड़ा वर्ग जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो गईं। चूंकि नीलम शादाब खां संभल जिले की रहने वाली हैं। इसलिए संभल के तत्कालीन एसडीएम द्वारा 11 दिसंबर 2017 को अध्यक्ष नीलम शादाब खां का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। इसके बाद ये मामला अमरोहा जिले के तत्कालीन डीएम की अध्यक्षता में बनाई गई समिति के समक्ष चलता रहा।

चेयरमैन नीलम शादाब खां अपने जाति प्रमाण पत्र को सही बताते हुए अपना पक्ष रखती रहीं। कहीं से कोई राहत नहीं मिलती देख कर चेयरमैन नीलम शादाब खां ने उपजिलाधिकारी संभल द्वारा पारित आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में सिविल याचिका दायर की और स्टे ले लिया था। इसके बाद कई बार स्टे की तिथि आगे बढ़ाती रहीं। लेकिन सात दिसंबर 2020 को न्यायालय ने उनकी सिविल याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद भाजपाईयों ने नगर पालिका परिषद की चेयरमैन नीलम शादाब खां के समस्त वित्तीय अधिकार सीज कर उनके निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी। फिलहाल ये मामला राज्यपाल के समक्ष चल रहा था। इस क्रम में 27 सितंबर को उन्होंन पालिका अध्यक्ष नीलम शादाब खां के वित्तीय और प्रशासनिक अधीकारों सीज कर दिया हैं।

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राज्यपाल के निर्देश मिलने के बाद हसनपुर पालिका अध्यक्ष नीलम शादाब खां के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारियों को सीज कर दिया गया है। उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। सात दिन के भीतर जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 48 के तहत एफआआई दर्ज कराई जाएगी। जल्द ही नगर पालिका में प्रशासक की तैनाती की जाएगी।
- बीके त्रिपाठी, डीएम अमरोहा

अधिकार सीज किए जाने की बात की जा रही है। वह नियम विरुद्ध है। एक तरफ स्पष्टीकरण मांगा गया है। दूसरी तरफ अधिकार सीज करने से संबंधित लेटर जारी हुआ है। दोनों में किसे सही माना जाए। मामला समाज कल्याण विभाग में भी विचाराधीन है। जो नोटिस मिला है। उसका जबाव दिया जाएगा।
- नीलम शादाब खां, चेयरमैन, नगर पालिका परिषद, हसनपुर।

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