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पांच लाख के लिए विवाहिता को तीन तलाक, दूध पीती बच्ची को गला दबाकर मारने का आरोप
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अमरोहा। विवाहिता ने दहेज में पांच लाख रुपये नकद, बुलट मोटरसाइकिल की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। विवाहिता ने जेठ पर गलत रवैये और दुधमुंही बच्ची को गला दबाकर मारने का आरोप लगाया है। विवाहिता का कहना है कि शिकायत करने पर ससुराल वालों ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं ससुरालियों ने मायके आकर भी मारपीट की और पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। कोर्ट के आदेश पर गजरौला पुलिस ने पति सहित आठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का निकाह डेढ़ साल पूर्व मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र निवासी साजिद संग हुआ था। विवाहिता का आरोप है कि कम दहेज बताकर ससुराली उसे प्रताड़ित करते थे। पति पांच लाख रुपये व बुलट बाइक की मांग करता था। साथ ही धमकी देता था कि मांग पूरी नहीं कराएगी तो वह उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर लेगा। विवाहिता ने जेठ पर गलत रवैये का आरोप लगाया है। वहीं, उसका शिकायत करना सास और पति को नागवार लगा। विवाहिता का आरोप है कि जेठ खालिद ने छह अक्तूबर-2020 को दुधमुंही बेटी को गला घोंटकर मार दिया। अगले दिन पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। बिरादरी और समाज के लोगों ने पंचायत की। 13 अक्तूबर-2020 को वह मायके में खाना बना रही थी, तभी ससुराली स्कार्पियो से मायके आकर रुके। उन्होंने विवाहिता के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की। शोर मचाने पर ग्रामीणों को आता देख ससुराली धमकी देकर फरार हो गए। पीड़िता थाने गई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस पर उसने कोर्ट का सहारा लिया। अदालत के आदेश पर थाना पुलिस ने पति साजिद, जेठ खालिद, देवर आबिद, वासिद, ननद शबाना, राशिदा, सास शाहजहां, जेठानी रिहाना के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। थाना प्रभारी शरद मलिक ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है।
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थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का निकाह डेढ़ साल पूर्व मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र निवासी साजिद संग हुआ था। विवाहिता का आरोप है कि कम दहेज बताकर ससुराली उसे प्रताड़ित करते थे। पति पांच लाख रुपये व बुलट बाइक की मांग करता था। साथ ही धमकी देता था कि मांग पूरी नहीं कराएगी तो वह उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर लेगा। विवाहिता ने जेठ पर गलत रवैये का आरोप लगाया है। वहीं, उसका शिकायत करना सास और पति को नागवार लगा। विवाहिता का आरोप है कि जेठ खालिद ने छह अक्तूबर-2020 को दुधमुंही बेटी को गला घोंटकर मार दिया। अगले दिन पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। बिरादरी और समाज के लोगों ने पंचायत की। 13 अक्तूबर-2020 को वह मायके में खाना बना रही थी, तभी ससुराली स्कार्पियो से मायके आकर रुके। उन्होंने विवाहिता के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की। शोर मचाने पर ग्रामीणों को आता देख ससुराली धमकी देकर फरार हो गए। पीड़िता थाने गई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस पर उसने कोर्ट का सहारा लिया। अदालत के आदेश पर थाना पुलिस ने पति साजिद, जेठ खालिद, देवर आबिद, वासिद, ननद शबाना, राशिदा, सास शाहजहां, जेठानी रिहाना के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। थाना प्रभारी शरद मलिक ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है।
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