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Amroha News: अवैध शस्त्र और चोरी के सामान के मामले में तीन को तीन साल की सजा
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अमरोहा। अवैध शस्त्र रखने और चोरी की संपत्ति बरामद होने के 13 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष एमपी-एमएलए तृतीय की अदालत ने संभल और मुजफ्फरनगर के तीन दोषियों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर कुल 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी नादिर, आबिद और शहजाद जमानत पर बाहर थे।
अभियोजन के अनुसार, सैदनगली थाना क्षेत्र में पुलिस ने वर्ष 2013 में संभल के खग्गू सराय निवासी नादिर, डेरा सराय निवासी आबिद और मुजफ्फरनगर के मोहल्ला सुजडू निवासी शहजाद को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध शस्त्र और चोरी का सामान बरामद करने का दावा किया था। तीनों के खिलाफ अवैध शस्त्र रखने, चोरी की संपत्ति रखने, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज तैयार करने समेत अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा गया था, जहां से बाद में जमानत मिल गई।
मामले की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने पैरवी की।
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अभियोजन के अनुसार, सैदनगली थाना क्षेत्र में पुलिस ने वर्ष 2013 में संभल के खग्गू सराय निवासी नादिर, डेरा सराय निवासी आबिद और मुजफ्फरनगर के मोहल्ला सुजडू निवासी शहजाद को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध शस्त्र और चोरी का सामान बरामद करने का दावा किया था। तीनों के खिलाफ अवैध शस्त्र रखने, चोरी की संपत्ति रखने, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज तैयार करने समेत अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा गया था, जहां से बाद में जमानत मिल गई।
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मामले की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने पैरवी की।
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