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Amroha News: चोरी के मामले में दोषी को दो साल तीन महीने की सजा
Tue, 02 Sep 2025 05:33 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Tue, 02 Sep 2025 05:33 PM IST
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अमरोहा। सात साल पहले हुई चोरी के मामले में कोर्ट ने दोषी को दो साल तीन महीने की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर जेल से बाहर था।
13 अगस्त 2018 को नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के तखतपुर गांव निवासी वीरभान सिंह के घर में चोरी हुई थी। इस मामले में उन्होंने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नौगांवा सादात पुलिस ने छानबीन के दौरान मिठेपुर गांव के रहने वाले इसरार को गिरफ्तार किया था। उसे कब्जे से चोरी का सम्मान भी बरामद हुआ। बाद में पुलिस ने इसरार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। सोमवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी इसरार को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 2 साल 3 महीने की सजा सुनाई और दो हजार रुपये का जमाना लगाया है।
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13 अगस्त 2018 को नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के तखतपुर गांव निवासी वीरभान सिंह के घर में चोरी हुई थी। इस मामले में उन्होंने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नौगांवा सादात पुलिस ने छानबीन के दौरान मिठेपुर गांव के रहने वाले इसरार को गिरफ्तार किया था। उसे कब्जे से चोरी का सम्मान भी बरामद हुआ। बाद में पुलिस ने इसरार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। सोमवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी इसरार को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 2 साल 3 महीने की सजा सुनाई और दो हजार रुपये का जमाना लगाया है।
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