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Amroha News: भाजपा नेता को बचाकर पुलिस ने धोखाधड़ी के मुकदमे में लगाई फाइनल रिपोर्ट, निरस्त

Fri, 05 Sep 2025 02:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 05 Sep 2025 02:55 AM IST
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Police saved BJP leader and filed final report in fraud case, cancelled
अमरोहा। भाजपा नेता महमूद हसन उर्फ बंबू मंसूरी को बचाकर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर न्यायालय में दाखिल कर दी जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। साथ ही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने नगर कोतवाली पुलिस को दोबारा विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस को विवेचना पूरी कर 30 दिन के भीतर न्यायालय में दाखिल करनी होगी।
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अमरोहा के मोहल्ला चाहमुल्लामान के रहने वाले मुरसलीन अहमद सरकारी ठेकेदार हैं। उनकी मुलाकात कल्याणपुरा रोड आवास विकास द्वितीय के रहने वाले बब्बू मंसूरी से थी। बब्बू मंसूरी उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर में रजिस्टर्ड ठेकेदार है। भाजपा नेता के साथ ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आरोप है कि 15 जनवरी 2018 को बब्बू मंसूरी मुरसलीन अहमद के घर आए और कहा कि उन्हें चार जिलों के कलक्ट्रेट व तहसील कार्यालय में संविदा पर कर्मचारियों को रखने का कार्य मिल रहा है।
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इसलिए उन्हें कार्यों में टेंडर डालने के लिए रुपयों की आवश्यकता है। अगर 60-70 लाख रुपये तुम फर्म में लगा दो तो मैं आपको 30 प्रतिशत मुनाफा दूंगा। मुरसलीन अहमद भाजपा नेता की बात से सहमत हो गए। जिसके बाद मुरसलीन अहमद ने 16 अप्रैल 2018 से 22 जनवरी 2021 तक 80 लाख रुपये बब्बू मंसूरी की चार फर्माें के खातों में ट्रांसफर कर दिए। जबकि 10 लाख 50 हजार रुपये नकद दिए थे लेकिन कुछ दिन बाद बब्बू मंसूरी ने कुल रकम में से सात लाख रुपये का मुनाफा दिया।
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इसके बाद न तो मूल रकम लौटाई और न मुनाफा दिया। बाद में पीड़ित मुरसलीन अहमद ने अपने रुपये वापस मांगे तो बब्बू मंसूरी ने लौटने से मना कर दिया। 19 जुलाई 2023 को पीड़ित मुरसलीन अहमद ने उनके कार्यालय जाकर रुपये मांगे तो गाली-गलौज की ओर जान से मारने की धमकी दी। कहा कि सत्ता के विधायक और मंत्रियों से उसके अच्छे संबंध है। किसी भी दिन झूठे मुकदमे में फंसा सकता हूं। पीड़ित मुरसलीन अहमद ने मामले की शिकायत पुलिस से की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली थी। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर 20 जून 2024 को महमूद हसन उर्फ बब्बू मंसूरी के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में ख्यानात और धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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