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ले 1756 पात्रों की दोबारा परखी जाएगी हकीकत

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 29 Nov 2021 12:03 AM IST
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PM Awas: 1756 characters will be re-examined before paying the installment
अमरोहा। पीएम आवास देहात के सर्वे में पात्र व्यक्तियों को लाभ देेने के लिए हकीकत परखी जाएगी। इस साल 98 और लोगों को मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद दी गई है। फिलहाल 1756 लोगों को जब लाभ दिया जाएगा, उस वक्त भी इन लोगों की पात्रता परखी जाएगी। मानक के दायरे में आने वाले व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी।
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जिले में छह ब्लॉक और 597 ग्राम पंचायत हैं। पीएम आवास प्लस योजना के लिए पात्रों का वर्ष 2018 में सर्वे हुआ था। आवास के लिए 1.20 लाख-1.20 लाख रुपये तीन किस्त में दिए जाते हैं। उस दौरान जिले में कुल 3,626 लोग पात्र चिह्नित हुए। फिलहाल वर्ष 2020-21 में 1,772 पात्रों को चयन किया गया। अब वर्ष 2021-22 में कुल 98 पात्रों को लाभ दिया जा रहा है। हालांकि शासन से जब मकान का लक्ष्य आवंटित किया जाता है उस दौरान दोबारा पात्रों की असलियत परखी जाती है।
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परियोजना निदेशक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि किस्त की रकम देने से पहले पात्रता की सूची में शामिल लोगों को दो चरणों के 13 बिंदुओं के मानक पर परखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान में वह अपात्र की श्रेणी में तो नहीं आ गए हैं। परियोजना निदेशक ने कहा कि सबसे पहले पक्के मकानों में रहने वालों को लाभ नहीं मिलगा, इसके अलावा पक्की छत या पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और दो से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवारों को इस प्रक्रिया का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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इन बिंदुओं पर होगी जांच
- मोटरयुक्त दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहन, मछली पकड़ने की नाव
- तिपहिया मशीन, चौपहिया कृषि उपकरण
- 50 हजार रुपये या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड
- ऐसे परिवार जिनका सदस्य सरकारी कर्मचारी हो
- सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार
- ऐसे परिवार जिनका सदस्य 10 हजार से अधिक प्रति महीने कमा रहा हो
- आयकर देने वाले परिवार
- व्यवसाय कर देने वाले परिवार
- ऐसे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो
- ऐसे परिवार जिनके पास लैंडलाइन फोन हो
- ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो
- दो या इससे अधिक फसल लेने वालेे मौसम के लिए पांच एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि
- ऐसे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो।
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