अमरोहा। दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। काफी मशक्कतों के बाद भी आरोपी पति को जमानत नहीं मिल सकी थी। वह जेल में बंद हैं।
जनपद संभल के बनियाठेर थानाक्षेत्र के नरौली निवासी जहीन खान ने अपनी बेटी रुखसाना की शादी वर्ष 2012 में सैदनगली थानाक्षेत्र के कस्बा उझारी निवासी असलम के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले रुखसाना को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। 13 जून 2017 की रात रुखसाना की मौत हो गई। उसके शरीर पर चोटों के गंभीर निशान थे। पिता जहीन खान ने पति असलम, उसकी मां शहनाज, बहनोई अली वारिस और उस्मान के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने सास और बहनोइयों का नाम निकाल कर अकेले पति के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। यह मुकदमा एडीजे/फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम स्वपनदीप सिंगल की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता चौधरी संजीव कुमार ने पैरवी की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने पति असलम को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथी ही 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।