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Amroha News: दहेज हत्या में पति दोषी करार, सजा पर आज होगी सुनवाई

Fri, 05 Jun 2026 12:41 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 05 Jun 2026 12:41 AM IST
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Husband found guilty in dowry murder case, sentencing hearing to be held today
अमरोहा। करीब तीन वर्ष पुराने दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति सुरेश को दोषी करार दिया है। मामले में सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी पति जेल में बंद है और उसे जमानत भी नहीं मिल सकी थी।
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बिजनौर जनपद के रेहड़ थानाक्षेत्र के गांव नारायणवाला निवासी श्रीराम सिंह ने अपनी बेटी सोनी की शादी 6 अप्रैल 2018 को अमरोहा जनपद के रजबपुर थानाक्षेत्र के गांव महेश्वरा निवासी सुरेश के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज में दो लाख रुपये और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर सोनी का उत्पीड़न करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। तीन दिसंबर 2023 को संदिग्ध परिस्थितियों में सोनी की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतका के पिता श्रीराम ने सोनी के पति सुरेश, अतरासी कलां निवासी सुरेश के बहनोई सुंदर सिंह और मंडी धनौरा क्षेत्र के अहरौला निवासी जयवीर सिंह के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने सुंदर सिंह और जयवीर सिंह को आरोपों से मुक्त करते हुए केवल सुरेश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट तृतीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने पैरवी की। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी सुरेश को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोष सिद्ध होने के बाद अब न्यायालय शुक्रवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करेगा।
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