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Amroha News: जल्द शुरू होगा जीआईएस सर्वे, टेंडर जारी
Sat, 06 Sep 2025 03:10 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sat, 06 Sep 2025 03:10 AM IST
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अमरोहा। जल्दी ही नगर पालिका क्षेत्र में जीआईएस सर्वे होगा। इसके लिए नगर पालिका की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है। पुरानी और नई आबादी समेत 50 हजार घरों का जीआईएस सर्वे कराकर गृहकर लगाया जाएगा। जीआईएस सर्वे के बाद कर लगाने में जालसाजी नहीं होगी। इसमें जितना मकान का दायरा होगा उतना ही रिकार्ड में आएगा।
इसके बाद क्षेत्र के भवनों से कर वसूली बढ़ेगी। जीआईएस सर्वे पूरा होने के बाद बढ़ाई गई गृह कर की दरों को लागू किया जाएगा। नगर क्षेत्र में करीब 50 हजार आवासीय संपत्तियां हैं। पिछले दिनों नगर पालिका ने टैक्स बढ़ाया था। अभी तक 24 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थिति आरसीसी छत समेत पक्के भवन पर अधिकतम दो रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से टैक्स लिया जाता था जबकि कच्चे छत वाले भवन पर अधिकतम एक रुपये प्रतिवर्ग फीट के हिसाब से टैक्स निर्धारित था।
हालांकि नई दरों के अनुसार 24 मीटर चौड़े मार्ग पर आरसीसी भवन पर टैक्स दो रुपये प्रतिवर्ग फीट से बढ़ाकर 2.60 रुपये, कच्चे भवन पर एक रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 2.10 रुपये तक और न्यूनतम 1.50 रुपये प्रतिवर्ग फीट कर दिया है। ऐसे ही 12 से 24 मीटर तक वाले रास्तों पर मौजूद आरसीसी छत समेत पक्के भवन और प्रतिष्ठानों पर डेढ़ रुपये से लेकर सवा दो रुपये तक निर्धारित किया है। वहीं, कच्चे मकान पर एक रुपये वर्ग फुट से लेकर 1.60 रुपये तक कर दिया गया है। वैसे ही नौ मीटर तक चौड़े मार्ग पर अभी तक आरसीसी पक्की छत वाले भवन पर 1.25 रुपये प्रति वर्ग फीट और कच्चे भवन पर न्यूनतम 60 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से टैक्स दरें तय की गई हैं। इसके अलावा नगर पालिका भी नई व्यवस्था बनाने में जुट गई है। पुरानी और नई आबादी समेत 50 हजार घरों का जीआईएस सर्वे कराकर गृहकर लगाया जाएगा।
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जीआईएस सर्वे में कोई भी जालसाजी नहीं हो सकती है। इसमें जितना मकान का दायरा होगा उतना ही रिकार्ड में आएगा। इसके बाद क्षेत्र के भवनों से कर वसूली बढ़ेगी। इस सर्वे के बाद कोई भी आरोप-प्रत्यारोप नहीं लग सकेगा।- डॉ. बृजेश सिंह, ईओ अमरोहा नगर पालिका
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इसके बाद क्षेत्र के भवनों से कर वसूली बढ़ेगी। जीआईएस सर्वे पूरा होने के बाद बढ़ाई गई गृह कर की दरों को लागू किया जाएगा। नगर क्षेत्र में करीब 50 हजार आवासीय संपत्तियां हैं। पिछले दिनों नगर पालिका ने टैक्स बढ़ाया था। अभी तक 24 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थिति आरसीसी छत समेत पक्के भवन पर अधिकतम दो रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से टैक्स लिया जाता था जबकि कच्चे छत वाले भवन पर अधिकतम एक रुपये प्रतिवर्ग फीट के हिसाब से टैक्स निर्धारित था।
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हालांकि नई दरों के अनुसार 24 मीटर चौड़े मार्ग पर आरसीसी भवन पर टैक्स दो रुपये प्रतिवर्ग फीट से बढ़ाकर 2.60 रुपये, कच्चे भवन पर एक रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 2.10 रुपये तक और न्यूनतम 1.50 रुपये प्रतिवर्ग फीट कर दिया है। ऐसे ही 12 से 24 मीटर तक वाले रास्तों पर मौजूद आरसीसी छत समेत पक्के भवन और प्रतिष्ठानों पर डेढ़ रुपये से लेकर सवा दो रुपये तक निर्धारित किया है। वहीं, कच्चे मकान पर एक रुपये वर्ग फुट से लेकर 1.60 रुपये तक कर दिया गया है। वैसे ही नौ मीटर तक चौड़े मार्ग पर अभी तक आरसीसी पक्की छत वाले भवन पर 1.25 रुपये प्रति वर्ग फीट और कच्चे भवन पर न्यूनतम 60 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से टैक्स दरें तय की गई हैं। इसके अलावा नगर पालिका भी नई व्यवस्था बनाने में जुट गई है। पुरानी और नई आबादी समेत 50 हजार घरों का जीआईएस सर्वे कराकर गृहकर लगाया जाएगा।
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जीआईएस सर्वे में कोई भी जालसाजी नहीं हो सकती है। इसमें जितना मकान का दायरा होगा उतना ही रिकार्ड में आएगा। इसके बाद क्षेत्र के भवनों से कर वसूली बढ़ेगी। इस सर्वे के बाद कोई भी आरोप-प्रत्यारोप नहीं लग सकेगा।- डॉ. बृजेश सिंह, ईओ अमरोहा नगर पालिका