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निर्धारित क्षमता से अधिक गन्ना लोड न करें : डीएम
Tue, 18 Nov 2025 02:38 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Tue, 18 Nov 2025 02:38 AM IST
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अमरोहा। कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम निधि गुप्ता वत्स ने गन्ना लदे वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगा कपड़ा लगाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने राणा शुगर मिल, हसनपुर और धनौरा क्षेत्र में गन्ना ट्राले से न ले जाकर ट्रकों से ले जाने के दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में डीएम निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि सभी शुगर मिलें गन्ना लदे वाहनों पर पीछे की साइड में दो मीटर लाल कपड़ा लगा होना चाहिए। उस पर रिफ्लेक्टर टेप भी लगाया जाए। उन्होंने समय-समय पर रिफ्लेक्टर टेप से संबंधित जागरूकता कार्यशालाओं व सभी शुगर मिलों व गन्ना क्रय केंद्रों पर कैंपों का आयोजन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक गन्ना लोड न किया जाए। चीनी मिल में अपना नंबर जल्दी लगवाने व ओवरटेक करने के लिए सड़क पर गन्ना लदे वाहन बराबर-बराबर में न चल कर एक लाइन में चलें। उन्होंने चीनी मिलों से अधिकृत ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी करने को कहा। उन्होंने गन्ना मिलों में गन्ना ढोने के लिए अधिकृत ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रेक्टर को निर्देशित करने के साथ ही वाहन से संबंधित फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, टैक्स और इंश्योरेंस आदि वैध होने पर ही वाहनों का संचालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान डीसीओ मनोज कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन, चीनी मिलों के प्रतिनिधि सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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बैठक में डीएम निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि सभी शुगर मिलें गन्ना लदे वाहनों पर पीछे की साइड में दो मीटर लाल कपड़ा लगा होना चाहिए। उस पर रिफ्लेक्टर टेप भी लगाया जाए। उन्होंने समय-समय पर रिफ्लेक्टर टेप से संबंधित जागरूकता कार्यशालाओं व सभी शुगर मिलों व गन्ना क्रय केंद्रों पर कैंपों का आयोजन करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक गन्ना लोड न किया जाए। चीनी मिल में अपना नंबर जल्दी लगवाने व ओवरटेक करने के लिए सड़क पर गन्ना लदे वाहन बराबर-बराबर में न चल कर एक लाइन में चलें। उन्होंने चीनी मिलों से अधिकृत ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी करने को कहा। उन्होंने गन्ना मिलों में गन्ना ढोने के लिए अधिकृत ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रेक्टर को निर्देशित करने के साथ ही वाहन से संबंधित फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, टैक्स और इंश्योरेंस आदि वैध होने पर ही वाहनों का संचालन कराने के निर्देश दिए। इस दौरान डीसीओ मनोज कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन, चीनी मिलों के प्रतिनिधि सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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