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Amroha News: अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की सजा
Fri, 05 Sep 2025 02:47 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Fri, 05 Sep 2025 02:47 AM IST
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अमरोहा। अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर बाहर था। न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
यह घटना दो साल पहले मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 8 अप्रैल 2023 की शाम पांच बजे उनकी नाबालिग बेटी अचानक घर से गायब हो गई। छानबीन के दौरान पता चला कि गांव का ही रहने वाला उस्मान उसे बहला कर ले गया है। इस मामले में परिवार में उस्मान के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ के दौरान किशोरी ने उस्मान पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धाराओं की बढ़ोतरी की। साथ ही उस्मान को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल उस्मान जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी उस्मान को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 25 साल की सजा सुनाई और 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह घटना दो साल पहले मंडी धनौरा थानाक्षेत्र के गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 8 अप्रैल 2023 की शाम पांच बजे उनकी नाबालिग बेटी अचानक घर से गायब हो गई। छानबीन के दौरान पता चला कि गांव का ही रहने वाला उस्मान उसे बहला कर ले गया है। इस मामले में परिवार में उस्मान के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर लिया।
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पूछताछ के दौरान किशोरी ने उस्मान पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धाराओं की बढ़ोतरी की। साथ ही उस्मान को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल उस्मान जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी पैरवी कर रहे थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी उस्मान को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 25 साल की सजा सुनाई और 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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