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अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
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अमरोहा। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 58 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को सौंपने के निर्देश दिए हैं। आरोपी जमानत पर बाहर था, कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
यह घटना अमरोहा देहात थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 22 अगस्त 2016 की रात किसान का परिवार सो रहा था। तभी सोमवीर किसान की 15 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया था। परिजनों की आंख खुली तो किशोरी लापता थी। परिजनों ने काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इस दौरान गांव के व्यक्ति ने बताया कि किशोरी को सोमवीर सिंह जबरन अपने साथ लेकर गया है। किशोरी के पिता ने सोमवीर के खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई। 23 अगस्त को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। इस दौरान पीड़िता ने सोमवीर पर डरा-धमकाकर दुष्कर्म करने आरोप लगाया था। लिहाजा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने जोरदार पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी सोमवीर को दोषी करार दिया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 58 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह घटना अमरोहा देहात थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। 22 अगस्त 2016 की रात किसान का परिवार सो रहा था। तभी सोमवीर किसान की 15 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया था। परिजनों की आंख खुली तो किशोरी लापता थी। परिजनों ने काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इस दौरान गांव के व्यक्ति ने बताया कि किशोरी को सोमवीर सिंह जबरन अपने साथ लेकर गया है। किशोरी के पिता ने सोमवीर के खिलाफ अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई। 23 अगस्त को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। इस दौरान पीड़िता ने सोमवीर पर डरा-धमकाकर दुष्कर्म करने आरोप लगाया था। लिहाजा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने जोरदार पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपी सोमवीर को दोषी करार दिया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 58 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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