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Amethi News: पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की अर्जी खारिज

Sun, 08 Feb 2026 12:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sun, 08 Feb 2026 12:25 AM IST
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The application of the former Nagar Panchayat President was rejected.
अमेठी सिटी। फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने और अन्य आरोपों से जुड़े मामले में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी को अदालत से राहत नहीं मिली। शुक्रवार को बहस पूरी होने के बाद एसीजेएम सुल्तानपुर भाव्या श्रीवास्तव की अदालत ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट समेत अन्य कार्रवाई निरस्त करने संबंधी अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को अदालत ने आदेश सुनाते हुए चंद्रमा देवी की अर्जी खारिज कर दी।
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अदालत ने प्रकरण की शुरुआत से अब तक हुई कार्रवाई और चंद्रमा देवी के आचरण को ध्यान में रखते हुए कहा कि उन्हें किसी प्रकार की राहत देना उचित नहीं है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि तय की गई है। इस प्रकरण में अमेठी कस्बा निवासी परिवादी घनश्याम सोनी उर्फ पप्पू ने तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी सहित चार लोगों के खिलाफ फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कराने समेत अन्य आरोप लगाए थे।
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एसीजेएम कोर्ट से सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट सहित अन्य विधिक कार्रवाई की गई थी। चंद्रमा देवी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में ट्रायल कोर्ट में दाखिल उनकी अर्जी पर अदालत ने विचार के बाद इसे खारिज कर दिया।
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